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Karnal News: 1.25 करोड़ के संपत्ति कर वसूली के लिए 37 डिफाल्टरों को कुर्की नोटिस
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डिफाल्टरों को कुर्की के नोटिस चश्पा करता कर्मचारी।
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। बकाया संपत्ति कर वसूली के लिए नगर निगम की संपत्ति कर शाखा के प्रवर्तन दल ने 37 डिफाल्टरों को कुर्की के नोटिस जारी किए हैं। इन बकायेदारों पर करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये का बकाया है। अगले सप्ताह सीलिंग ड्राइव चलाकर इनकी संपत्तियों को सील किया जाएगा।
नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि जनवरी में 216 संपत्ति कर बकायेदारों को प्रथम नोटिस जारी किए गए। ये बकायेदार प्रीतम नगर, ओल्ड जीटी रोड, सदर बाजर, संत नगर, प्रेम नगर, अशोका कॉलोनी, सेक्टर- 9 व जनकपुरी के हैं।
उन्होंने बताया कि नगर निगम कार्यालय में वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक करीब 22 करोड़ 22 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स व फायर टैक्स के रूप में जमा हुए हैं। इसमें 20 करोड़ 92 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स और एक करोड़ 30 लाख रुपये फायर टैक्स है।
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उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में अगर कोई संपत्ति धारक प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम के खजाने में जमा नहीं करवाता, तो उसकी संपत्ति कर पर 18 प्रतिशत का ब्याज लगाया जाएगा। इसलिए बकायादार संपत्ति कर जमा करवाने में देरी न करें। संपत्ति कर भरने के लिए नागरिक एनडीसी पोर्टल property.ulbharyana.gov.in पर जाकर भी इसे भर सकते हैं।
ऑनलाइन आपत्ति करवाएं दर्ज
उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी त्रुटि को दुरुस्त करवाने के लिए लोग एनडीसी पोर्टल property.ulbharyana.gov.in पर आपत्ति दर्ज करवाएं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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करनाल। बकाया संपत्ति कर वसूली के लिए नगर निगम की संपत्ति कर शाखा के प्रवर्तन दल ने 37 डिफाल्टरों को कुर्की के नोटिस जारी किए हैं। इन बकायेदारों पर करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये का बकाया है। अगले सप्ताह सीलिंग ड्राइव चलाकर इनकी संपत्तियों को सील किया जाएगा।
नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि जनवरी में 216 संपत्ति कर बकायेदारों को प्रथम नोटिस जारी किए गए। ये बकायेदार प्रीतम नगर, ओल्ड जीटी रोड, सदर बाजर, संत नगर, प्रेम नगर, अशोका कॉलोनी, सेक्टर- 9 व जनकपुरी के हैं।
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उन्होंने बताया कि नगर निगम कार्यालय में वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक करीब 22 करोड़ 22 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स व फायर टैक्स के रूप में जमा हुए हैं। इसमें 20 करोड़ 92 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स और एक करोड़ 30 लाख रुपये फायर टैक्स है।
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उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में अगर कोई संपत्ति धारक प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम के खजाने में जमा नहीं करवाता, तो उसकी संपत्ति कर पर 18 प्रतिशत का ब्याज लगाया जाएगा। इसलिए बकायादार संपत्ति कर जमा करवाने में देरी न करें। संपत्ति कर भरने के लिए नागरिक एनडीसी पोर्टल property.ulbharyana.gov.in पर जाकर भी इसे भर सकते हैं।
ऑनलाइन आपत्ति करवाएं दर्ज
उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी त्रुटि को दुरुस्त करवाने के लिए लोग एनडीसी पोर्टल property.ulbharyana.gov.in पर आपत्ति दर्ज करवाएं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।