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Karnal News: कुत्ते के काटने के 12 मामलों में सहायता मंजूर, चार खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:12 AM IST
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Assistance approved in 12 dog-bite cases; four rejected.
करनाल। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) के तहत पात्र लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए जिला स्तरीय कमेटी की बैठक अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. राहुल रईया की अध्यक्षता में हुई।
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लघु सचिवालय में आयोजित बैठक में कुत्ता काटने के 12 मामलों में सहायता राशि मंजूर की गई। योजना की शर्तें पूरी न करने वाले चार मृत्यु मामलों को अयोग्य घोषित कर दिया गया।
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कमेटी ने कुत्ता काटने से घायल हुए रामनगर के राजपाल और चिडाव के मनप्रीत को दस-दस हजार रुपये देने का निर्णय लिया। अमुपुर के सुरेंद्र कुमार को 20 हजार, पबाना हसनपुर के विजय और दनोदा कलां के साहिल को दस-दस हजार रुपये मंजूर किए गए।
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अगोंध के लविश को एक लाख रुपये की सहायता स्वीकृत हुई। इसके अलावा दुर्गा कॉलोनी के डिंपल, घरौंडा की धर्मवीर कॉलोनी के अशोक कुमार और चिडाव की सरोज बाला को दस-दस हजार रुपये दिए जाएंगे। कलरी खालसा की रूपम को पांच लाख रुपये, जबकि डाचर के सगनदीप को 50 हजार रुपये की सहायता मंजूर की गई है।
ज्योति नगर निवासी सूबा सिंह की मृत्यु के मामले में तीन लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई। यह राशि हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से प्रदान की जाएगी। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत गरीब परिवारों में आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में एक से पांच लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है।

इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होना जरूरी है। कुत्ता काटने के मामलों में न्यूनतम सहायता राशि दस हजार रुपये निर्धारित की गई है।
बैठक में डीएसपी संदीप कुमार, नगर निगम से सेनेटरी इंस्पेक्टर ऊषा, तहसीलदार कृष्ण कुमार, डीडीपीओ कंचनलता, उप सिविल सर्जन डा. अमन कंबोज, डीएसओ सुरेंद्र, इंस्पेक्टर अक्षय, घरौंडा पालिका से एमई संदीप मौजूद रहे।
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