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ढाई साल बाद होंगे नियम 134-ए के तहत दाखिले, 24 से करें आवेदन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 10 Oct 2021 02:36 AM IST
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After two and a half years, admission will be done under rule 134-A, apply from 24
करनाल। जरूरतमंद परिवारों के बच्चों की निजी स्कूल में निशुल्क पढ़ाई करने की एक बाद फिर उम्मीद जगी है। कोरोना के कारण मार्च 2020 में नियम 134ए के तहत अंतिम चरण में पहुंची प्रक्रिया में भी बच्चों के दाखिले नहीं हो पाए थे। ऐसे इस बार भी अभिभावकों ने शेड्यूल का काफी इंतजार किया लेकिन शिक्षा निदेशालय ने चालू सत्र में सात माह बाद अचानक से शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत 24 से विद्यार्थी दाखिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया के बाद ही चयनित छात्रों को 134ए के तहत रिक्त सीटों पर दाखिला दिया जाएगा।
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इस दौरान दूसरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों को 134 ए योजना का लाभ मिलेगा। मगर, आवेदन लेने से पूर्व शिक्षा निदेशालय ने सभी प्राइवेट स्कूलों को खाली सीटों का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं। निजी स्कूलों को यह ब्योरा 17 अक्तूबर तक पोर्टल पर हर हाल में अपलोड करना है। साथ ही शिक्षा निदेशालय की ओर से भी चेतावनी दी गई है कि जो भी प्राइवेट स्कूल 17 अक्तूबर तक पोर्टल पर जानकारी अपलोड नहीं करेगा विभाग की ओर से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो
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14 को जारी होगी पंजीकृत स्कूलों की सूची
17 अक्तूबर तक पोर्टल पर स्कूल की खाली सीटों से संबंधित ब्योरा अपलोड करना होगा। इस बीच 14 अक्तूबर को विभाग उन सभी स्कूलों की सूची भी जारी करेगा, जो विभाग के पास पंजीकृत है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद 18 अक्तूबर से लेकर 22 अक्तूबर तक जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारी पंजीकृत स्कूलों द्वारा सही ब्योरा दिया गया है या नहीं इसको सत्यापित करेंगे।
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ये है शेड्यूल
- 24 अक्तूबर से 7 नवंबर तक दाखिले के लिए आवेदन करेंगे।
- 11 नवंबर तक आवेदनों की जांच होगी।
- 14 नवंबर को चयनित छात्रों की परीक्षा होगी।
- 19 नवंबर को परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा।
- 24 नवंबर को ड्रा निकाला जाएगा।
- ड्रा में चयनित छात्रों को 26 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक दाखिला लेने का मौका मिलेगा।
- 9 दिसंबर के बाद बाद जो सीट बच जाएंगी उसके लिए ड्रा निकाला जाएगा।
आवेदन केे लिए जरूरी दस्तावेज
- बच्चे व अभिभावक का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र और मूल निवासी रिहायश प्रमाण पत्र।
- बीपीएल कार्ड या 2 लाख रुपये से कम का आय प्रमाणपत्र।
- बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल से बच्चे का एसआरएन नंबर।
- जिस स्कूल में बच्चा पहले से पढ़ रहा है उस स्कूल का यूडीआईएसई कोड आवश्यक है। यह आप स्कूल से या फिर बीईओ कार्यालय में लगी स्कूल की वैकेंसी लिस्ट वाले पेज में भी देख सकते हैं।
- फॉर्म भरते हुए अभिभावक का मोबाइल नंबर होना चाहिए।
- अगर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसकी अंक तालिका व अन्य जरूरी संबंधित जानकारी भी समय समय पर संस्था द्वारा दे दी जाएगी।
134ए के तहत दाखिला प्रक्रिया के लिए पत्र जारी हुआ है। पहले प्राइवेट स्कूल को सीट जारी करने के लिए कहा गया है और फिर 24 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे छात्रों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। - राजपाल चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी

नियम के तहत जरूरतमंद विद्यार्थी फिर से निजी स्कूलों में दाखिला पा सकते हैं। 24 अक्तूबर से लेकर 7 नवंबर तक फार्म भरने का समय दिया गया है। जिसके बाद 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक पहले ड्रॉ में चयनित विद्यार्थियों का दाखिला होगा। -रोहताश वर्मा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
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