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05. प्रतिष्ठानों ने फायर एनओसी नहीं ली तो होगी कार्रवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Sep 2022 01:51 AM IST
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Action will be taken if establishments do not take fire NOC
करनाल। सभी प्रतिष्ठानों और भवन मालिकों का सुरक्षा के लिहाज से फायर एनओसी लेना जरूरी है। यदि किसी के पास फायर एनओसी नहीं है तो वे समय रहते ले लें। अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के नए आयुक्त अजय सिंह तोमर ने इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द इसकी जांच के लिए चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा।
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निगमायुक्त ने कहा कि सभी कॉमर्शियल, औद्योगिक व संस्था भवनों में फायर फाइटिंग सिस्टम होना अनिवार्य है और इसे हर साल रिन्यू करवाया जाना भी जरूरी है। ऐसे प्रतिष्ठानों के मालिक एक बार सिस्टम लगवाने के बाद उसे रिन्यू नहीं करवातेे, नतीजतन वह लंबे समय तक कार्यशील नहीं रहता। यदि कोई आगजनी की घटना हो जाए तो उससे जान-माल का नुकसान हो जाता है। इससे बचने के लिए हर साल एनओसी रिन्यू करवा लेनी चाहिए।
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हरियाणा फायर एक्ट 2009 व नेशनल बिल्डिंग कोड 2005/2016 पार्ट 4 के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट, मोटल या बैंक्वट, स्कूल, कॉलेज व अस्पातल के पास फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं अग्निशमन सेवा हरियाणा औन एनजीटी के 2017 व 2019 के आदेशों में भी स्पष्ट रूप से अग्निशमन सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है।
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एनओसी के लिए यहां करें आवेदन
सरकार की ओर से वर्ष 2018 से ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं, जो सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन या ऑनलाइन डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक फाइल पूर्ण दस्तावेजों सहित तैयार करके दमकल केंद्र कार्यालय सेक्टर-4 में भी देनी होगी। आग लगने पर बचाव के लिए इसकी सूचना 112 या 101 नंबर पर दे सकते हैं।
भवन बनाने से पहले करें आवेदन
साढे़ 16 मीटर से ऊंची और इससे नीचे बनने वाले सभी आवासीय व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों या भवनों में अग्निशमन उपकरणों का होना अनिवार्य है। यदि काई नया भवन भी बन रहा है तो ऐसे भवन बनाने से पहले संबंधित जमीन मालिक को ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसमें फायर स्कीम के अनुसार, अलग-अलग दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ अपलोड करने पड़ते हैं।
एनओसी लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
- साढे़ 16 मीटर से नीचे भवन के लिए : आवेदन फार्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फायर स्कीम की ड्राइंग के दो सेट, बीआर-3 यदि कोई है, अलॉटमेंट पत्र/सीएलयू/रजिस्ट्री, एनबीसी 2005 के तहत चेक लिस्ट, कर्मचारी या नियुक्त व्यक्ति का अधिकृत पत्र आईडी के साथ अनिवार्य रहेंगें।

- साढे़ 16 मीटर से ऊंचे भवनों के लिए : आवेदन फार्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फायर कंसल्टेंट सर्टिफिकेट, बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति/बीआर-3, अग्नि प्रश्न माला के तीन सेट (मालिक, आर्किटैक्ट व फायर कंसल्टेंट से हस्ताक्षर युक्त), एनबीसी 2005 के अनुसार चेक लिस्ट, बेसमेंट में धुआं/वैंटीलेशन सहित बिल्डिंग प्लान के 3 सेट (मालिक, आर्किटैक्ट व फायर कंसल्टेंट से हस्ताक्षर युक्त) और कर्मचारी या नियुक्त व्यक्ति का अधिकृत पत्र आईडी।
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