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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत श्रमिकों को दी जाएगी 3000 रुपए मासिक पेंशन, 2
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अमर उजाला ब्यूरो
करनाल। श्रम विभाग हरियाणा के एसीएस महाबीर सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत प्रतिमाह 3000 रुपए पेंशन देने की घोषणा की है। इस योजना का 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। वे मुख्यालय चंडीगढ़ से वीडियो कांफ्रेेंसिंग के माध्यम से संबंधित विभाग के अधिकारियों को योजना को हरियाणा में लागू करने से संबंधित विषय पर दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी को जिले के कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर पर इस योजना से संबंधित लाभपात्र श्रमिकों का पंजीकरण करेंगे और जल्द ही इस योजना का लाभ जिले के सभी पंजीकृत श्रमिकों को मिले इसके लिए सभी सेंटरों पर पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना की शुरूआत से पहले जिले के सभी पंजीकृत श्रमिकों को इसमें रजिस्टर्ड करना जरूरी है। एसीएस ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नाम से मेगा पेंशन योजना के तहत 15 हजार रुपए से कम वेतन वालों के लिए न्यूनतम 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। उन्हें 100 रुपए प्रति महीने का अंशदान करना होगा और इतना ही योगदान सरकार की तरफ से होगा। 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशन धारक श्रमिक की मृत्यु होने पर परिवार को फैमिली पेंशन के तौर पर 50 प्रतिशत पेंशन का लाभ मिलेगा। एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक ने बताया कि इस योजना को जिला में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर एसडीएम नरेद्र पाल मलिक, सहायक श्रम आयुक्त नरेंद्र कुमारी सहित संबंधित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
यह है योजना
इस योजना के तहत अंसगठित सेक्टर में काम करने वाले हर उस व्यक्ति को, जिसकी आय 15,000 रुपये से कम है, सरकार मासिक पेंशन देगी। इसका फायदा कम आमदनी वाले श्रमिकों को होगा। इसमें मेड, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन या इस प्रकार का कार्य करने वाले 150 प्रकार के कार्यों से जुड़े श्रमिक शामिल हैं। 29 साल के कर्मचारी के लिए इस योजना में पेंशन पाने के लिए 60 साल की उम्र तक हर महीने 100 रुपए जमा कराने होंगे। 18 साल की उम्र के कर्मचारी के लिए हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे।
पेंशन के लिए देने होंगे यह दस्तावेज
असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, जन-धन खाता संख्या या बचत खाता संख्या, श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
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करनाल। श्रम विभाग हरियाणा के एसीएस महाबीर सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत प्रतिमाह 3000 रुपए पेंशन देने की घोषणा की है। इस योजना का 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। वे मुख्यालय चंडीगढ़ से वीडियो कांफ्रेेंसिंग के माध्यम से संबंधित विभाग के अधिकारियों को योजना को हरियाणा में लागू करने से संबंधित विषय पर दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी को जिले के कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर पर इस योजना से संबंधित लाभपात्र श्रमिकों का पंजीकरण करेंगे और जल्द ही इस योजना का लाभ जिले के सभी पंजीकृत श्रमिकों को मिले इसके लिए सभी सेंटरों पर पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना की शुरूआत से पहले जिले के सभी पंजीकृत श्रमिकों को इसमें रजिस्टर्ड करना जरूरी है। एसीएस ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नाम से मेगा पेंशन योजना के तहत 15 हजार रुपए से कम वेतन वालों के लिए न्यूनतम 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। उन्हें 100 रुपए प्रति महीने का अंशदान करना होगा और इतना ही योगदान सरकार की तरफ से होगा। 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशन धारक श्रमिक की मृत्यु होने पर परिवार को फैमिली पेंशन के तौर पर 50 प्रतिशत पेंशन का लाभ मिलेगा। एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक ने बताया कि इस योजना को जिला में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर एसडीएम नरेद्र पाल मलिक, सहायक श्रम आयुक्त नरेंद्र कुमारी सहित संबंधित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
यह है योजना
इस योजना के तहत अंसगठित सेक्टर में काम करने वाले हर उस व्यक्ति को, जिसकी आय 15,000 रुपये से कम है, सरकार मासिक पेंशन देगी। इसका फायदा कम आमदनी वाले श्रमिकों को होगा। इसमें मेड, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन या इस प्रकार का कार्य करने वाले 150 प्रकार के कार्यों से जुड़े श्रमिक शामिल हैं। 29 साल के कर्मचारी के लिए इस योजना में पेंशन पाने के लिए 60 साल की उम्र तक हर महीने 100 रुपए जमा कराने होंगे। 18 साल की उम्र के कर्मचारी के लिए हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे।
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पेंशन के लिए देने होंगे यह दस्तावेज
असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, जन-धन खाता संख्या या बचत खाता संख्या, श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
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