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हत्या के मामले में कुख्यात नीरज पुनिया, उसके भाई व पुलिसकर्मी समेत पांच को उम्रकैद की सजा

Mon, 04 Dec 2017 10:38 PM IST
Updated Mon, 04 Dec 2017 10:38 PM IST
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हत्या के मामले में कुख्यात नीरज पुनिया, उसके भाई व पुलिसकर्मी समेत पांच को उम्रकैद की सजा
हत्या के मामले में कुख्यात नीरज पुनिया, उसके भाई व पुलिसकर्मी समेत पांच को उम्रकैद की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
करनाल। तीन साल पहले विकास नगर के एक युवक की हत्या के मामले में गवाह की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी कुख्यात नीरज पुनिया, उसके भाई और दिल्ली पुलिस के जवान समेत पांच दोषियों को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीन दोषियों पर 20-20 हजार और दो पर 22-22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। पांचों दोषियों को करनाल जेल भेज दिया गया है। बदमाशों की पेशी के दौरान अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा रही और बिना चेकिंग के किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया।
बता दें कि 21 जनवरी, 2014 को कुख्यात नीरज पुनिया निवासी फूसगढ़ ने अपने साथी विनोद पान्नू के साथ मिलकर सेक्टर-6 में युवक अमित की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी फरार हो गए थे। अमित की हत्या के मामले में उसका चचेरा भाई विकास कालोनी निवासी नीरज कुमार मुख्य गवाह था। पुलिस ने उसको सुरक्षा मुहैया करा दी थी। इसी बीच, 18 दिसंबर 2014 को नीरज घर के पास किराने की दुकान में बैठा हुआ था और जब वह दुकान से बाहर निकलकर घर की ओर जा रहा था तो पल्सर बाइक पर आए कुख्यात नीरज पुनिया सहित तीन युवकों ने रास्ता रोककर गोलियां दाग हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी फरार हो गए थे। नीरज की हत्या के आरोप में सदर थाना ने नीरज पुनिया के समेत हत्या में शामिल उसके भाई ब्रिजपाल वासी फूसगढ़, मनजीत उर्फ मोनू वासी गांव बल्ला हाल निवासी शुगर मिल कालोनी करनाल, सुरजीत वासी गांव कवि, पानीपत और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल संदीप कुमार वासी गांव जौरासी, पानीपत के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कुख्यात पुनिया पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। इसके बाद भी करनाल पुलिस कुख्यात को पकड़ नहीं पाई थी और पुनिया को 3 फरवरी, 2015 में रेवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से आरोपी करनाल जेल में बंद हैं। बाद में उसे कुरुक्षेत्र जेल स्थानांतरित कर दिया गया था। सोमवार को नीरज को कुरूक्षेत्र जेल और अन्य को अंबाला जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया। एडीशनल सेशन जज डॉ. आरके डोगरा ने मामले में सुनवाई करते हुए पांचों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। उम्रकैद के साथ नीरज और मंजीत पर 22-22 हजार रुपये और अन्य तीन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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हिसार में भी हत्या के मामले में हो चुकी है नीरज पुनिया को उम्रकैद
करनाल में दोहरे हत्याकांड सहित कई हत्याओं, लूट व डकैती जैसे कई मामलों का आरोपी नीरज पूनिया रेवाड़ी जिले में भी एक डॉक्टर की रिटज कार लूट के मामले में वांछित था। कुख्यात पुनिया को हिसार के बिट्टू उर्फ संजय हत्याकांड में हिसार के अतिरिक्त सेशन जज अजय पराशर की अदालत नीरज पूनिया सहित उसके साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। वहीं रेवाड़ी में भी हत्या के प्रयास में पुनिया को 4 साल की सजा सुनाई गई थी।
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