फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Youth sent for five year jail in Fake currency case

जाली नोट का धंधा करने वाले को पांच साल कैद

Tue, 25 Mar 2014 11:46 PM IST
कैथल
कैथल Updated Tue, 25 Mar 2014 11:46 PM IST
विज्ञापन
Youth sent for five year jail in Fake currency case
कैथल जिला एवं सत्र न्यायधीश जेएस सिद्धू की अदालत ने जाली नोट बनाने के दोषी पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर निवासी राजेश ने क्योड़क गांव वासी हरदम सिंह को पच्चीस के नकली नोट सात हजार रुपये में बेचे थे। इसके बाद हरदम सिंह ने 26 जनवरी 2013 को गांव क्योड़क के भैंस व्यापारी अमरनाथ उर्फ नाथा से चालीस हजार रुपये की भैंस खरीद ली।
विज्ञापन


इसमें से हरदम सिंह ने साढ़े 18 हजार रुपये के जाली नोट देते हुए बाकी राशि एक सप्ताह में देने की बात कही। इसके बाद भैंस व्यापारी और उसके बेटे ने नोटों पर शक जताया और इनकी जांच करवाई। जांच में पता चला कि हरदम के दिए हुए नोट नकली हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने मामले की शिकायत सदर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने हरदम के खिलाफ केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी। पुलिस ने जब हरदम को गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे ये नोट राजेश ने दिए थे। इसके बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश में रेड करते हुए आरोपी राजेश को काबू करते हुए जाली नोट बनाने का धंधा करने के लिए इस्तेमाल किए गए प्रिंटर, शाही, हरी पन्नी सहित अन्य कागजात बरामद किए।


तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। इसके बाद मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायधीश जेएस सिद्धू की अदालत ने आरोपी राजेश को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दो हजार रुपये जुर्माना भी अदा करने के आदेश दिए हैं। वहीं, अदालत ने हरदम सिंह को बरी मामले में बरी कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed