{"_id":"691631dd2b1fd13eed0dea47","slug":"two-sentenced-for-not-returning-money-one-sent-to-jail-the-other-absconding-kaithal-news-c-245-1-kht1013-140651-2025-11-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kaithal News: रुपये न लौटाने पर दो को सजा एक को भेजा जेल, दूसरा फरार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kaithal News: रुपये न लौटाने पर दो को सजा एक को भेजा जेल, दूसरा फरार
Fri, 14 Nov 2025 01:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Fri, 14 Nov 2025 01:00 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। रुपये लेकर वापस न देने के मामले में अदालत ने मेसर्स आरके वाइन के संचालकों को दो-दो माह की सजा सुनाई है। पूंडरी पुलिस ने वीरवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। यह आदेश सिविल जज डॉ. अमन इंद्र सिंह की अदालत ने दिए।
मामले में शिकायतकर्ता सतीश सरदाना निवासी सीवन ने अदालत में शिकायत दी थी कि वर्ष 2011 में उन्होंने आरोपी राजीव कुमार निवासी आदर्श नगर पूंडरी और बलजीत कुमार निवासी पाई गेट पूंडरी को 30 लाख 21 हजार रुपये 12 प्रतिशत ब्याज पर दिए थे। दोनों आरोपी मेसर्स आरके वाइन, करनाल रोड कैथल का संचालन करते थे लेकिन आरोपियों ने तय समय पर रकम नहीं लौटाई।
सुनवाई के बाद अदालत ने वर्ष 2019 में फैसला शिकायतकर्ता के हक में सुनाते हुए राशि लौटाने के आदेश दिए। अदालत ने 6 फरवरी 2025 को दोनों आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किए। आरोपियों की याचिका खारिज होने के बाद अदालत ने 18 अक्तूबर 2025 को दोबारा वारंट जारी किए। वीरवार को पूंडरी पुलिस ने आरोपी बलजीत पुत्र गुलशन कुमार निवासी पाई गेट पूंडरी को जेल भेज दिया, जबकि दूसरे आरोपी राजीव पुत्र प्राण नाथ निवासी आदर्श नगर पूंडरी की पुलिस तलाश कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
कैथल। रुपये लेकर वापस न देने के मामले में अदालत ने मेसर्स आरके वाइन के संचालकों को दो-दो माह की सजा सुनाई है। पूंडरी पुलिस ने वीरवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। यह आदेश सिविल जज डॉ. अमन इंद्र सिंह की अदालत ने दिए।
मामले में शिकायतकर्ता सतीश सरदाना निवासी सीवन ने अदालत में शिकायत दी थी कि वर्ष 2011 में उन्होंने आरोपी राजीव कुमार निवासी आदर्श नगर पूंडरी और बलजीत कुमार निवासी पाई गेट पूंडरी को 30 लाख 21 हजार रुपये 12 प्रतिशत ब्याज पर दिए थे। दोनों आरोपी मेसर्स आरके वाइन, करनाल रोड कैथल का संचालन करते थे लेकिन आरोपियों ने तय समय पर रकम नहीं लौटाई।
विज्ञापन
सुनवाई के बाद अदालत ने वर्ष 2019 में फैसला शिकायतकर्ता के हक में सुनाते हुए राशि लौटाने के आदेश दिए। अदालत ने 6 फरवरी 2025 को दोनों आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किए। आरोपियों की याचिका खारिज होने के बाद अदालत ने 18 अक्तूबर 2025 को दोबारा वारंट जारी किए। वीरवार को पूंडरी पुलिस ने आरोपी बलजीत पुत्र गुलशन कुमार निवासी पाई गेट पूंडरी को जेल भेज दिया, जबकि दूसरे आरोपी राजीव पुत्र प्राण नाथ निवासी आदर्श नगर पूंडरी की पुलिस तलाश कर रही है।
विज्ञापन