{"_id":"681faf4a1873af2a3b0fda98","slug":"two-including-a-minor-arrested-for-attacking-kaithal-news-c-18-1-knl1004-643737-2025-05-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kaithal News: हमला करने में नाबालिग सहित दो पकड़े","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kaithal News: हमला करने में नाबालिग सहित दो पकड़े
Sun, 11 May 2025 01:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sun, 11 May 2025 01:25 AM IST
विज्ञापन
कैथल। कातिलाना हमला करने में सीवन पुलिस ने नाबालिग सहित दो आरोपी काबू किए हैं। थाना प्रबंधक सीवन एसआई कुलदीप सिंह की टीम ने पाबसर निवासी एक 17 वर्षीय किशोर को निरुद्ध करने के अतिरिक्त पाबसर निवासी आरोपी चिन्ना राम को गिरफ्तार किया गया है। पाबसर निवासी जरनैल ने शिकायत दी थी कि भतीजे चिन्ना राम व धर्म के साथ मनमुटाव चल रहा है। 23 फरवरी को उसका लड़का सुच्चा राम व गुणी राम खेत में बरसीन काट रहे थे। चिन्ना राम व अन्य ने बेटों पर हमला कर दिया। शोर सुनकर परिवार वाले आए तो सभी आरोपी धमकी देते भाग गए। आरोपी से स्कूटी व लोहा पाइप बरामद हुआ। किशोर को रिलीव कर दिया व आरोपी चिन्ना राम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। संवाद
एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को भेजा जेल
कैथल। पीआईटी एनडीपीएस एक्ट तहत गिरफ्तार आरोपी को शनिवार को अदालत में पेश कर जेल में भेजा गया। इस मामले में कलायत थाना के प्रभारी एसआई जयभगवान की टीम ने वार्ड दो कलायत निवासी आरोपी राजेश कुमार को गिरफ्तार किया था। एसपी आस्था मोदी ने बताया कि पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में जो आरोपी लंबे समय से नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ हो और बार-बार ऐसे मामलों में पकड़ा जाता रहा है, ऐसे में उसके आदतन नशा तस्कर होने का अनुमान होने पर पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई करके गृह सचिव को भेजा जाता है। इस एक्ट में गिरफ्तारी के लिए आरोपी के पास से कुछ भी बरामद होना जरूरी नहीं है। संवाद
विज्ञापन
एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को भेजा जेल
कैथल। पीआईटी एनडीपीएस एक्ट तहत गिरफ्तार आरोपी को शनिवार को अदालत में पेश कर जेल में भेजा गया। इस मामले में कलायत थाना के प्रभारी एसआई जयभगवान की टीम ने वार्ड दो कलायत निवासी आरोपी राजेश कुमार को गिरफ्तार किया था। एसपी आस्था मोदी ने बताया कि पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में जो आरोपी लंबे समय से नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ हो और बार-बार ऐसे मामलों में पकड़ा जाता रहा है, ऐसे में उसके आदतन नशा तस्कर होने का अनुमान होने पर पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई करके गृह सचिव को भेजा जाता है। इस एक्ट में गिरफ्तारी के लिए आरोपी के पास से कुछ भी बरामद होना जरूरी नहीं है। संवाद
विज्ञापन