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ट्रांसफार्मर का सामान चुराने में दो को कैद, जुर्माना
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कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता राय सचदेवा की अदालत ने ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 34 माह के कारावास व दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतान होगी।
एसपी मकसूद अहमद ने बताया कि नागरी जिला पटियाला पंजाब निवासी जरनैल उर्फ जैला व पंजाब के ही संगरुर जिले के कावदा कोठी निवासी गुरबचन ने गुहला क्षेत्र में खेतों से ट्रांसफार्मर का सामान चोरी किया था। इसका मामला थाना गुहला में दर्ज किया गया था।
दोनों आरोपी 31 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किए गए थे। मामले की जांच उपरांत अभियोग को चार्जशीट कर दिया गया था। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संगीता राय सचदेवा ने दोनों आरोपियों को 34 माह कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दो-दो माह की सजा और भुगतनी पड़ेगी।
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एसपी मकसूद अहमद ने बताया कि नागरी जिला पटियाला पंजाब निवासी जरनैल उर्फ जैला व पंजाब के ही संगरुर जिले के कावदा कोठी निवासी गुरबचन ने गुहला क्षेत्र में खेतों से ट्रांसफार्मर का सामान चोरी किया था। इसका मामला थाना गुहला में दर्ज किया गया था।
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दोनों आरोपी 31 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किए गए थे। मामले की जांच उपरांत अभियोग को चार्जशीट कर दिया गया था। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संगीता राय सचदेवा ने दोनों आरोपियों को 34 माह कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दो-दो माह की सजा और भुगतनी पड़ेगी।
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