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मारपीट के दोषी दो भाइयों को तीन साल कैद

Fri, 11 Jul 2014 11:43 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, कैथ्ाल
ब्यूरो/अमर उजाला, कैथ्ाल Updated Fri, 11 Jul 2014 11:43 PM IST
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Two brother convicted in Attack case

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महिला, उसके पति और बेटे पर किया था हमला

कैथल। महिला और उसके पति, देवर और बेटे पर गंडासी से हमला करने के दो दोषी भाइयों को अदालत ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर 2500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश आरएस चौधरी की अदालत ने सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता रोशन लाल खटकड़ ने बताया कि 27 अक्टूबर 2011 को खेतों में काम कर रही मायादेवी वासी गादड् पट्टी बालु, उसके पति रामपाल, देवर सतबीर व पुत्र जितेंद्र पर लैस चरण सिंह तथा उसके भाई प्रेम सिंह वासी बालु ने लाठी और गंडासी से हमला किया। झगड़े की वजह पुराना विवाद बताया गया था। सतबीर को लगी चोटों को डाक्टर ने जानलेवा करार दिया था। अदालत ने दोनों दोषियों धारा 325 के तहत तीन-तीन साल की कैद और 25सौ रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोनों को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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