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Kaithal News: पेड़ों को मिलेगी पेंशन, जुलाई से आवेदन
Tue, 27 Jun 2023 12:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Tue, 27 Jun 2023 12:56 AM IST
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कैथल। प्रदेश सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए पेंशन स्कीम की शुरुआत की है, इसका नाम है ‘हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन’ स्कीम।
डीसी जगदीश शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश सरकार 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल व परवरिश करने वालों को प्रतिवर्ष 2500 रुपये पेंशन देगी। यह राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। ऐसी योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।
उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से यह योजना पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए लागू की गई है। डीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से ‘हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन’ योजना से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।
इसके तहत 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेड़ों को 2500 रुपये वार्षिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह योजना पूरे हरियाणा में लागू होगी पेड़ को मिलने वाली पेंशन की राशि पेड़ के मालिक के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
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उन्होंने बताया कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति शुरू से ही सुधारात्मक योजनाएं लागू कर रही है, पेड़ पौधों से ही हमें सुरक्षित ऑक्सीजन गैस निशुल्क प्राप्त होती है।
उन्होंने बताया कि 75 साल से उम्र में बड़े हुए पेड़ अपने फैलाव के कारण वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा पैदा करते हैं। इन पेड़ों पर कई प्रकार के पंछी भी अपना घोंसला बनाते हैं। उन्होंने जिलावासियों से अधिक से अधिक पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बनने का आह्वान किया।
कहां करना है आवेदन
जिले में यदि किसी व्यक्ति के घर या स्वयं की जमीन पर 75 साल या उससे ज्यादा उम्र का पेड़ है तो वो अपने जिले के वन विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एक समिति की ओर से उस आवेदन का आकलन किया जाएगा। सत्यापन के बाद सभी शर्तें पूरी मिलने पर लाभार्थी को पेड़ों से मिलने वाली पेंशन दी जाएगी। इस योजना के तहत जुलाई से आवेदन शुरू होंगे।
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डीसी जगदीश शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश सरकार 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल व परवरिश करने वालों को प्रतिवर्ष 2500 रुपये पेंशन देगी। यह राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। ऐसी योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।
उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से यह योजना पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए लागू की गई है। डीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से ‘हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन’ योजना से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।
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इसके तहत 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेड़ों को 2500 रुपये वार्षिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह योजना पूरे हरियाणा में लागू होगी पेड़ को मिलने वाली पेंशन की राशि पेड़ के मालिक के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
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उन्होंने बताया कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति शुरू से ही सुधारात्मक योजनाएं लागू कर रही है, पेड़ पौधों से ही हमें सुरक्षित ऑक्सीजन गैस निशुल्क प्राप्त होती है।
उन्होंने बताया कि 75 साल से उम्र में बड़े हुए पेड़ अपने फैलाव के कारण वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा पैदा करते हैं। इन पेड़ों पर कई प्रकार के पंछी भी अपना घोंसला बनाते हैं। उन्होंने जिलावासियों से अधिक से अधिक पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बनने का आह्वान किया।
कहां करना है आवेदन
जिले में यदि किसी व्यक्ति के घर या स्वयं की जमीन पर 75 साल या उससे ज्यादा उम्र का पेड़ है तो वो अपने जिले के वन विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एक समिति की ओर से उस आवेदन का आकलन किया जाएगा। सत्यापन के बाद सभी शर्तें पूरी मिलने पर लाभार्थी को पेड़ों से मिलने वाली पेंशन दी जाएगी। इस योजना के तहत जुलाई से आवेदन शुरू होंगे।