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Kaithal News: कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी
Mon, 25 Dec 2023 01:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Mon, 25 Dec 2023 01:33 AM IST
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कैथल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध करने के लिए टोल फ्री नंबर 15100 जारी किया गया है। इस पर कॉल करके व्यक्ति अपनी समस्या बताकर कानूनी सहायता ले सकता है। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दानिश गुप्ता ने दी।
उन्होंने बताया हेल्पलाइन पर सभी कार्य दिवस में कार्यालय समय में सीधे अधिवक्ता से बात करके अपनी कानूनी समस्या के बारे में जानकारी ले सकते है। संविधान के अनुसार गरीबों व समाज के कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य का उत्तरदायित्व है कि सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 01746-235759 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारे में भी बात कर सकते हैं। संवाद
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उन्होंने बताया हेल्पलाइन पर सभी कार्य दिवस में कार्यालय समय में सीधे अधिवक्ता से बात करके अपनी कानूनी समस्या के बारे में जानकारी ले सकते है। संविधान के अनुसार गरीबों व समाज के कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है।
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उन्होंने कहा कि राज्य का उत्तरदायित्व है कि सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 01746-235759 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारे में भी बात कर सकते हैं। संवाद
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