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Kaithal News: रजिस्ट्रार जनरल ने बदला स्टेट रजिस्ट्रार का फैसला

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 04 Feb 2023 05:00 AM IST
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The registrar general changed the decision of the state registrar
कैथल। इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय एवं महिला समिति के चुनाव स्थगन संबंधी राज्य रजिस्ट्रार के आदेश को रजिस्ट्रार जनरल ने बदल दिया है। उसने महिला महाविद्यालय समिति की अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। फैसले के तुरंत बाद ही चुनाव अधिकारी ने चुनाव की तारीख फिर से घोषित कर दी है। अब पांच फरवरी रविवार सुबह नौ बजे चुनाव होना तय है। उधर, पूर्व में चुनाव पर स्थगनादेश लाने वाले रोहित खुरानिया ने कहा कि वे फैसले पर कानून पहलुओं पर विचार के बाद फैसला लेंगे।
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गौरतलब है कि इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय एवं महिला समिति का चुनाव गत 22 जनवरी को निर्धारित था लेकिन इससे पहले 20 जनवरी को राज्य रजिस्ट्रार ने इसे स्थगित करने का आदेश दिया था। अब इस फैसले को रजिस्ट्रार जरनल ने बदल दिया है। इससे पहले गत 19 दिसंबर को महिला महाविद्यालय समिति के चुनाव के लिए प्रधान जगदीश बहादुर खुरानिया ने चुनावी कार्यक्रम घोषित किया था। इसके बाद संस्था के सदस्य रोहित खुरानिया ने विभाग में आवेदन देकर नए बनाए गए 83 सदस्यों की सदस्यता पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि नए सदस्यों की उन्हें जानकारी तक नहीं दी गई।
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इन सदस्यों को बनाने के लिए न तो किसी से चैक लिया, न ही किसी को आईकार्ड जारी किए। इस कारण यह नियमानुसार नहीं है। रोहित खुरानिया ने चुनाव को स्थगित करने की मांग की थी। इस पर जिला फर्म एवं सोसाइटी विभाग के रजिस्ट्रार ने यह कहकर सुनवाई से इंकार कर दिया था कि निर्धारित 15 दिन की अवधि में अपील दायर नहीं की गई।
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जिला रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ राहुल खुरानिया ने राज्य स्तर पर अपील की थी। अपील में राज्य रजिस्ट्रार ने 20 जनवरी को फैसला देते 22 जनवरी के प्रस्तावित चुनाव पर स्थगनादेश देते हुए जिला रजिस्ट्रार को रोहित खुरानिया की याचिका पर सुनवाई करने को कहा था। जब तक यह सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक यह चुनाव स्थगित कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ महिला महाविद्यालय समिति ने रजिस्ट्रार जरनल के पास अपील दायर की थी। जिस पर रजिस्ट्रार जनरल ने दो फरवरी को फैसला सुनाया है। फैसले में समिति की अपील पर सुनवाई करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया। चुनाव प्रक्रिया पर जहां से रोक लगी थी, वहीं से इसे शुरू करने के लिए चुनाव अधिकारी को निर्देश दिए हैं। हालांकि फैसले में यह भी कहा है कि चुनाव परिणाम की वैधता पूर्व में दायर की गई अपील के फैसले पर निर्भर करेगी।
दूसरी ओर समिति के प्रधान जगदीश बहादुर खुरानिया ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि रजिस्ट्रार जरनल ने चुनाव पर लगी रोक हटा दी है। जहां से चुनाव पर रोक लगी थी, वहीं से इसे शुरू करने को कहा है। उधर, चुनाव अधिकारी एडवोकेट रमेश दुआ ने कहा कि रजिस्ट्रार जरनल के फैसले के बाद अब पांच फरवरी रविवार सुबह नौ बजे मतदान की अवधि तय की है। आईजी कॉलेज में अब पांच फरवरी को मतदान होगा। वहीं चुनाव पर स्थगनादेश हासिल करने वाले रोहित खुरानिया ने कहा कि उन्हें फैसले के बारे में जानकारी मिली है। वे कानूनी पहलुओं पर विचार-विमर्श कर आगामी फैसला लेंगे।

ये हैं चुनाव मैदान में
कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा पत्रों के अनुसार महिला महाविद्यालय समिति के प्रधान पद के लिए विपुल खुरानिया व जगदीश बहादुर खुरानिया के नामांकन पत्र बच गए। उप-प्रधान के तीन पदों के लिए विपुल खुरानिया, राजेश खुरानिया, निखिल खुरानिया, सुभाष शर्मा, जयचंद बजाज, बालकृष्ण लाटका व श्याम बहादुर खुरानिया के नामांकन पत्र बच गए। इसी प्रकार से महासचिव पद के लिए रोहित खुरानिया, राम बहादुर खुरानिया एवं ईश्वर दास गुप्ता के नामांकन पत्र मैैदान में रह गए। यहां यह उल्लेख जरूरी है कि इस समिति में उप-प्रधान पद के तीन, संयुक्त सचिव के दो सदस्यों का चुनाव होना है। शेष पदों के लिए एक-एक उम्मीदवार का ही चयन होना है। महाविद्यालय समिति के अधीनस्थ संस्था इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय की प्रबंधक समिति के प्रधान पद के लिए रोहित खुरानिया एवं राम बहादुर खुरानिया, उप-प्रधान पद के लिए रोहित खुुरानिया, राहुल खुरानिया एवं अरविंद कुमार खुरानिया एडवोकेट के नामांकन पत्र बचे हैं।
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