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Kaithal News: अपील खारिज, निर्माण पर रोक लगाने से इन्कार
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कैथल। पूंडरी क्षेत्र के एक गांव की जमीन के विवाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहित अग्रवाल की अदालत ने राजिंदर कुमार उर्फ राजिंदर सिंह व अन्य की अपील खारिज कर दी।
अपीलकर्ताओं ने विवादित जमीन को बेचने और उस पर निर्माण करने से रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। अपीलकर्ताओं के अनुसार, उनके पिता व दादा राम सिंह ने 8 जुलाई 2008 को पंजीकृत त्यागपत्र के माध्यम से 16 मरले जमीन उनके नाम कर दी थी।
इसके बावजूद वर्ष 2021 में तीन महिलाओं के नाम जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। उन्होंने रजिस्ट्रियों को अवैध बताते हुए रोक लगाने की मांग की। वहीं तीनों महिलाओं ने दावा किया कि उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड की जांच के बाद जमीन खरीदी और उन्हें कब्जा भी मिला था। राम सिंह ने जमीन बेचने और भुगतान लेने से इन्कार करते हुए धोखाधड़ी का आरोप लगाया।
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अदालत ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में त्यागपत्र के आधार पर मालिकाना हक में बदलाव नहीं हुआ था।
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अपीलकर्ताओं ने विवादित जमीन को बेचने और उस पर निर्माण करने से रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। अपीलकर्ताओं के अनुसार, उनके पिता व दादा राम सिंह ने 8 जुलाई 2008 को पंजीकृत त्यागपत्र के माध्यम से 16 मरले जमीन उनके नाम कर दी थी।
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इसके बावजूद वर्ष 2021 में तीन महिलाओं के नाम जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। उन्होंने रजिस्ट्रियों को अवैध बताते हुए रोक लगाने की मांग की। वहीं तीनों महिलाओं ने दावा किया कि उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड की जांच के बाद जमीन खरीदी और उन्हें कब्जा भी मिला था। राम सिंह ने जमीन बेचने और भुगतान लेने से इन्कार करते हुए धोखाधड़ी का आरोप लगाया।
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अदालत ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में त्यागपत्र के आधार पर मालिकाना हक में बदलाव नहीं हुआ था।