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स्मैक तस्करी के आरोपी को 4 साल का कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना
कैथल/ब्यूरो
Updated Mon, 14 Dec 2015 11:41 PM IST
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अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने सोमवार को 15 ग्राम स्मैक तस्करी के मामले में दोषी को साढ़े 11 महीने में फैसला सुनाते हुए 4 वर्ष कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 30 दिसंबर 2014 को थाना सीवन के एएसआई राजबीर सिंह की टीम को गस्त दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि एक स्मैक तस्कर कांगथली क्षेत्र में स्मैक सप्लाई करने के लिए आने वाला है। पुलिस ने पापसर मोड़ कांगथली पर नाकाबंदी दौरान संदिग्ध युवक संजय कुमार निवासी मटौर को काबू किया। जिसकी डीएसपी गुहला को मौका पर बुलाकर नियमानुसार तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई।
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थाना सीवन में मामला दर्ज करते हुए आरोपी को मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम की धारा 21/61/85 तहत गिरफ्तार कर लिया। प्रवक्ता ने बताया पुलिस ने जांच दौरान पुख्ता व ठोस सुबूत जुटा कर चालान तैयार करते हुए मामला 15 जनवरी 2015 को अदालत के सुपुर्द कर दिया। प्रवक्ता ने बताया 14 दिसंबर को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने दोषी संजय मटौर को उपरोक्त मामले में 4 वर्ष कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माना का सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सुरत में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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