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Kaithal News: अपनी संपत्ति को स्व-प्रमाणित करें प्रॉपर्टी धारक

Wed, 22 Jan 2025 01:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Wed, 22 Jan 2025 01:10 AM IST
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Self-certify your property property holder
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। नगर निकाय विभाग की ओर से अपने क्षेत्र में प्रॉपर्टी के मालिकों के लिए शुरू की गई सुविधा अनुसार सभी प्रॉपर्टी मालिक नगर परिषद और सभी नगर पालिका क्षेत्र में अपनी संपत्ति को स्व-प्रमाणित (सेल्फ- सर्टिफिकेशन) कर सकते हैं। यह जानकारी जिला नगर आयुक्त सुशील कुमार ने दी है।

उन्होंने बताया कि जिले के आमजन इस सुविधा का लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि ऐसा करने से संबंधित संपत्ति मालिक को काफी फायदे होने के साथ-साथ उसकी संपत्ति सुरक्षित हो जाएगी।
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जिला नगर आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि प्रॉपर्टी को सेल्फ-सर्टिफिकेशन करने के लिए आप पोर्टल https://property.ulbharyana.gov.in/ का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी सेल्फ-सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को आसान व सुविधाजनक बनाने के लिए नगर परिषद कैथल व सभी नगर पालिका चीका, कलायत, राजौंद, सीवन, पूंडरी कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। यहां पर प्रॉपर्टी को सेल्फ-सर्टिफिकेशन किया जा सकता है।
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उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी सेल्फ-सर्टिफिकेशन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय नगरपालिका में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी को स्व-प्रमाणित करने के बाद विभिन्न प्रकार के लाभ मिलेंगे। ऐसा करने पर आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित हो जाएगी, उसके साथ कोई अन्य बाहरी व्यक्ति छेड़छाड़ नहीं कर सकता।

जिला नगर आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी में केवल आपके मोबाइल नंबर से ही परिवर्तन हो सकता है। स्व-प्रमाणित करते समय आपकी प्रॉपर्टी की जानकारी जैसे नाम, पता, क्षेत्र और मोबाइल नंबर इत्यादि देख कर


उसमें कोई कमी है तो उसे ठीक करवा सकते है।

स्व-प्रमाणित करवाने पर आपको भविष्य में आपका प्रॉपर्टी टैक्स या अन्य जानकारी / सुविधाएं आप घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भविष्य में नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) लेने, प्रोपर्टी को बेचने या अपने वारिसों को ट्रांसफर करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी।
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