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Kaithal News: विवादों के समाधान के लिए स्कीम-दो 31 मार्च तक बढ़ाई
Thu, 09 Jan 2025 02:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 09 Jan 2025 02:35 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
ढांड। मार्केटिंग बोर्ड की ओर से अनाज मंडियों में दुकानों के मालिकों के साथ बकाया राशि को लेकर चल रहे विवादों के समाधान के लिए स्कीम नंबर-दो को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी मार्केट कमेटी सचिव देवेंद्र ने दी है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत अनाज मंडियों में दुकानों के चल रहे विवादों का दुकान मालिकों ने काफी फायदा उठाया है। सरकार ने जन हित में इस स्कीम को अब 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। जो दुकान मालिक किसी कारण वश अपने विवाद का समाधान करवाने से वंचित रह गए थे। अब उनके लिए यह सुनहरा मौका है।
उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से चलाई गई यह स्कीम आपके फायदे की है, समय रहते इस स्कीम का लाभ उठाएं।
उन्होंने बताया कि जिन दुकानों के कंपलीशन समय पर हो गए थे और किसी कारण वश उनका कंपलीशन सर्टिफिकेट नही ले पाए। उनके लिए जो जुर्माना राशि बकाया है। उसके लिए आप अपना लाइसेंस की फोटो प्रति या बिजली के बिल की रसीद के साथ आवेदन कर सकते है। सही पाए जाने पर बोर्ड द्वारा बनाई कमेटी उसे माफ कर रही है आपको भी चाहिए कि इस प्रकार का विवाद निपटा लें अन्यथा आपको व्यर्थ ही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पडेंगे। इसके अलावा दुकान की किस्तों के समय पर नही चुकाए जाने की सूरत में सरकार ने चक्र वृद्धि ब्याज को माफ कर दिया है और साधारण ब्याज पर भी आपको छूट दी जा रही है।
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ढांड। मार्केटिंग बोर्ड की ओर से अनाज मंडियों में दुकानों के मालिकों के साथ बकाया राशि को लेकर चल रहे विवादों के समाधान के लिए स्कीम नंबर-दो को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी मार्केट कमेटी सचिव देवेंद्र ने दी है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत अनाज मंडियों में दुकानों के चल रहे विवादों का दुकान मालिकों ने काफी फायदा उठाया है। सरकार ने जन हित में इस स्कीम को अब 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। जो दुकान मालिक किसी कारण वश अपने विवाद का समाधान करवाने से वंचित रह गए थे। अब उनके लिए यह सुनहरा मौका है।
उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से चलाई गई यह स्कीम आपके फायदे की है, समय रहते इस स्कीम का लाभ उठाएं।
उन्होंने बताया कि जिन दुकानों के कंपलीशन समय पर हो गए थे और किसी कारण वश उनका कंपलीशन सर्टिफिकेट नही ले पाए। उनके लिए जो जुर्माना राशि बकाया है। उसके लिए आप अपना लाइसेंस की फोटो प्रति या बिजली के बिल की रसीद के साथ आवेदन कर सकते है। सही पाए जाने पर बोर्ड द्वारा बनाई कमेटी उसे माफ कर रही है आपको भी चाहिए कि इस प्रकार का विवाद निपटा लें अन्यथा आपको व्यर्थ ही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पडेंगे। इसके अलावा दुकान की किस्तों के समय पर नही चुकाए जाने की सूरत में सरकार ने चक्र वृद्धि ब्याज को माफ कर दिया है और साधारण ब्याज पर भी आपको छूट दी जा रही है।
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