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नियम 134ए : वर्ष 2019-20 में निजी स्कूलों में पढ़ चुके विद्यार्थियों की बकाया फीस जारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 21 Jan 2022 02:00 AM IST
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Rule 134A: Release of outstanding fees of students who have studied in private schools in the year 2019-20
कैथल। निजी स्कूलों की लंबी जद्दोजहद के बाद शिक्षा विभाग ने आखिरकार 134ए के तहत स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर चुके विद्यार्थियों की फीस की बकाया राशि स्कूलों को जारी कर दी है। कैथल जिले के 72 स्कूलों को देने के लिए विभाग ने 78 लाख 29 हजार 300 रुपये राशि जारी की है। यह राशि वर्ष 2019 व 20 में निजी स्कूलों में 134ए के तहत पढ़ चुके विद्यार्थियों की बकाया फीस के रूप में जारी की गई है। अब जल्द ही विभाग की ओर से जांच और निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा कर सभी स्कूलों के खातों में राशि प्रेषित की जाएगी।
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विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में इन दो वर्षों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के कुल 72 निजी स्कूलों में 1283 विद्यार्थियों ने विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण की है। कक्षा दूसरी से लेकर आठवीं तक के विद्यार्थियों की फीस का भुगतान अभी तक नहीं किया गया था। इन दो सत्रों में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में कक्षा दूसरी से आठवीं तक 608 विद्यार्थियों ने शिक्षा ग्रहण की वहीं शहरी क्षेत्र की बात करें तो नगरपालिका या नगर परिषद के क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में 675 विद्यार्थियों ने दूसरी से आठवीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की है।
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विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में कक्षा दूसरी से पांचवीं तक के बच्चों के लिए प्रति बच्चा 300 रुपये फीस निर्धारित की गई है और कक्षा छठवीं से आठवीं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में प्रति बच्चा 500 रुपये फीस निर्धारित रही है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में कक्षा दूसरी से पांचवीं तक के बच्चों के लिए प्रति बच्चा 500 रुपये व छठवीं से आठवीं तक प्रति बच्चा 700 रुपये फीस निर्धारित रही है। दो वर्षों की बकाया राशि स्कूलों को देने के लिए विभाग ने अब 78 लाख 29 हजार 300 रुपये जारी किए हैं।
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जिला शिक्षा अधिकारी अनिल शर्मा ने बताया कि 134 ए के तहत निजी स्कूलों में दो वर्ष पढ़ चुके विद्यार्थियों की फीस की राशि विभाग ने जारी कर दी है। यह राशि संबंधित स्कूलों के खातों में डालने से संबंधित प्रक्रिया जारी है। जल्द ही सभी स्कूलों के खातों में राशि पहुंचाई जाएगी।
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