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Kaithal News: केबल ऑपरेटरों के लिए पंजीकरण जरूरी ः डीसी

Fri, 12 Sep 2025 02:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Fri, 12 Sep 2025 02:01 AM IST
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Registration necessary for cable operators: DC
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। लघु सचिवालय के सभागार में वीरवार को जिला स्तरीय केबल टीवी नेटवर्क निगरानी समिति व जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त प्रीति ने बैठक में संबंधित अधिकारियों और सदस्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने लोकल केबल आपरेटरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम की सभी हिदायतों का पालन सुनिश्चित करें और समिति के सदस्य अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी करें।

डीसी प्रीति ने केबल से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए सीटीएम गुरविंद्र सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि उपकाराधान आयुक्त मल्टी सर्विस ऑपरेटर तथा लोकल केबल आपरेटरों से नियमानुसार टैक्स या जीएसटी लेना सुनिश्चित करें और वर्ष 2017 से अब तक जमा हुए टैक्स की जानकारी उपायुक्त कार्यालय में उपलब्ध करवाई जाए। पुलिस विभाग को भी केबल आपरेटरों से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
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डीसी प्रीति ने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें। सभी केबल ऑपरेटरों को केवल पंजीकरण के बाद ही प्रसारण करने, संबंधित पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा कर नियमों का पालन करने और बिजली या निकाय विभाग के खंभों का उपयोग करने पर अनुमति और निर्धारित फीस जमा कराने का निर्देश दिया गया।
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बैठक में डीआईपीआरओ नसीब सैनी ने उपस्थित सदस्यों का अभिनंदन किया। वरिष्ठ पत्रकार नवीन मल्होत्रा ने दूरदर्शन से संबंधित चैनलों के प्रसारण पर अपने विचार रखे।

इस अवसर पर डीएमसी कपिल कुमार, एसडीएम अजय सिंह, डीएसपी सुशील प्रकाश, डीआईओ दीपक खुराना, एक्सईएन मनीष कुमार, एक्सईएन वरुण कंसल, आईजी कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. आरती गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार नवीन मल्होत्रा, डाक विभाग से तरूण भट्ट, कलायत नगर पालिका सचिव पवन शर्मा, राजौंद नगर पालिका सचिव नरेंद्र शर्मा सहित सभी नगर पालिका सचिव और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


बिजली के खंभों का उपयोग अवैध बताया

डीसी ने बिजली विभाग और स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश दिए कि यदि कोई केबल ऑपरेटर उनके खंभों का अवैध उपयोग कर रहा है, तो नोटिस जारी कर अनुमति लेने के निर्देश दें। इसके बावजूद यदि कोई ऑपरेटर आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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