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Kaithal News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद, 30 हजार जुर्माना

Wed, 18 Oct 2023 01:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Wed, 18 Oct 2023 01:13 AM IST
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Rape convict gets 10 years imprisonment, Rs 30,000 fine
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट डा. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर चार महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इस बारे में पीड़िता ने सात जुलाई 2019 को महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। स्टेट की ओर से कैसे की पैरवी डीडीए जेबी गोयल ने की। एडवोकेट अर्पित गुप्ता ने उन्हें सहयोग किया। एडवोकेट गुप्ता ने बताया कि पीड़िता की शादी 19 फरवरी 2019 को हुई थी। शादी से पहले उसकी कृष्ण निवासी मायापुरी कलोनी के साथ दोस्ती थी। उसकी कृष्ण से भी शादी की बात हुई थी। कृष्ण ने नौकरी लगने के बाद करने की बाद कही थी।
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पीड़िता ने घरवालों की मर्जी से शादी कर ली। जब वह ससुराल से करीब एक हफ्ते बाद मायके आई तो कृष्ण ने उसे मिलने के लिए बुलाया। जब कृष्ण से मिलने गई तो वह उसे अपनी कार से ढांड रोड पर एक होटल में ले गया। वहां कमरे मेंं उसके साथ कृष्ण ने कई फोटो लिए। फिर कृष्ण ने कहा कि अगर तूने मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो यही फोटो नेट पर डाल दूंगा। इसके बाद कृष्ण ने महिला के साथ दुष्कर्म किया।
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पीड़िता चुप रही पर कृष्ण उसे ब्लैकमेल करता रहा। फिर कृष्ण वीडियो कॉल करके उससे अश्लील हरकतें करवाता रहा। फोटो वायरल करने की धमकी भी देता था। डर के कारण कई बार महिला ने उसकी बात मानी। फिर उसने और फोटो, वीडियो बना ली और अब वह वीडियो, फोटो को सोशल मीडिया पर डालकर बदनाम कर रहा है, शादी तुड़वाने की धमकी दे रहा है।


कृष्ण ने धमकी दी कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो में ऐसे ही बदनाम करता रहूंगा। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया और चालान अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कृष्ण का दोषी पाया और उसे 10 साल के कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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