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निजी प्ले स्कूलों संचालक सरल पोर्टल पर कराएं पंजीकरण : गुरजीत कौर

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jul 2026 11:42 PM IST
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Private play school operators should register on the Saral Portal: Gurjeet Kaur
गुहला-चीका। महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम एवं परियोजना अधिकारी गुरजीत कौर ने बताया कि विभाग की ओर से जिले में संचालित सभी निजी प्ले स्कूलों व प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को सूचना दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले सभी निजी प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना आवश्यक है।
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परियोजना अधिकारी गुरजीत कौर ने गुहला क्षेत्र के सभी निजी प्ले स्कूल संचालकों से आह्वान किया कि वे सरल पोर्टल पर अपना पंजीकरण आवेदन दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन प्रस्तुत करें। आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें ताकि आवेदन का समय पर निस्तारण किया जा सके। जिन संस्थाओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे बिना विलंब के सरल पोर्टल पर आवेदन करें। बिना मान्यता प्रमाणपत्र वाले सभी संस्था/प्ले स्कूल के विरुद्ध प्रचलित नियमों व विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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