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स्कूल-कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक रहेंगे बंद
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गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अनलॉक-2 के दौरान नई हिदायतें जारी की गई है। डीसी सुजान सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा कंटेनमेंट जोन के बाहर विभिन्न गतिविधियों पर छूट दी गई है, लेकिन एहतियात के तौर पर कुछ गतिविधियों पर रोक पहले की भांति जारी रहेगी। आदेशों के अनुसार स्कूल, महाविद्यालय, अन्य शिक्षण संस्थान व कोचिंग सेंटर 31 जुलाई तक बंद रहेेंगे। ऑनलाइन कक्षाएं व दुरुस्थ शिक्षा जारी रहेगी। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण केंद्र 15 जुलाई से खुल जाएंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, इंटरटेनमेंट पार्क, सिनेमा, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व आदि बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और शैक्षणिक स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होंगी जहां अधिक लोग इकट्ठा होने की संभावना हो।
नई गाइड लांइस के अनुसार रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान जरूरी चिकित्सा सुविधा को छोड़ कर बाकी सभी प्रकार की आवाजाही पर रोक रहेगी। नेशनल और स्टेट हाइवे पर यात्रियों और सामान की आवाजाही की अनुमति होगी। बस, ट्रेन और विमान से उतरकर अपने घर जाने वाले लोगों को भी रात के कर्फ्यू से छूट मिलेगी। साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, दस वर्ष आयु तक के बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।
कोविड-19 से बचाव के संबंध में गृह मंत्रालय (एमएचए) की जारी हिदायतों की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 व आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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1. सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों व यातायात के दौरान फेस मास्क पहनना जरूरी है।
2. सार्वजनिक स्थानों पर 6 फिट की सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी) बनाए रखना जरूरी है।
विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा दाह संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते।
3. सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान व थूकने पर जुर्माने का प्रावधान है।
4. कार्यस्थलों के इंट्री, एग्जिट प्वाइंटों व अन्य प्वाइंटों पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश व सैनिटाइजर होना जरूरी है।
5. सार्वजनिक व सामान्य स्थानों व अन्य बार-बार छूए जाने वाले स्थानों को लगातार सैनिटाइजेशन किया जाएगा।
6. एंड्रायड मोबाइल पर आरोग्य सेतू एप को डाउनलोड किया जाना जरूरी है, जोकि समय-समय पर कोरोना को लेकर अलर्ट करेगा।
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नई गाइड लांइस के अनुसार रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान जरूरी चिकित्सा सुविधा को छोड़ कर बाकी सभी प्रकार की आवाजाही पर रोक रहेगी। नेशनल और स्टेट हाइवे पर यात्रियों और सामान की आवाजाही की अनुमति होगी। बस, ट्रेन और विमान से उतरकर अपने घर जाने वाले लोगों को भी रात के कर्फ्यू से छूट मिलेगी। साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, दस वर्ष आयु तक के बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।
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कोविड-19 से बचाव के संबंध में गृह मंत्रालय (एमएचए) की जारी हिदायतों की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 व आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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1. सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों व यातायात के दौरान फेस मास्क पहनना जरूरी है।
2. सार्वजनिक स्थानों पर 6 फिट की सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी) बनाए रखना जरूरी है।
विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा दाह संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते।
3. सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान व थूकने पर जुर्माने का प्रावधान है।
4. कार्यस्थलों के इंट्री, एग्जिट प्वाइंटों व अन्य प्वाइंटों पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश व सैनिटाइजर होना जरूरी है।
5. सार्वजनिक व सामान्य स्थानों व अन्य बार-बार छूए जाने वाले स्थानों को लगातार सैनिटाइजेशन किया जाएगा।
6. एंड्रायड मोबाइल पर आरोग्य सेतू एप को डाउनलोड किया जाना जरूरी है, जोकि समय-समय पर कोरोना को लेकर अलर्ट करेगा।