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Kaithal News: नशा तस्करी के दोषी को एक साल कठोर कारावास

Thu, 25 Jan 2024 04:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Thu, 25 Jan 2024 04:07 AM IST
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One year rigorous imprisonment to the person convicted of drug trafficking...
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। अदालत ने नशा तस्करी के दोषी को एक साल कठोर कारावास और 11000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक महीने की सजा अतिरिक्त काटनी होगी। इस बारे में पुलिस ने थाना पूंडरी में एनडीपीएस और एक्साइज एक्ट की धाराओं के तहत तीन नवंबर 2016 को केस दर्ज किया था।

राज्य की ओर से केस की पैरवी कर रहे डीडीए सुखदीप सिंह ने बताया कि तीन नवंबर 2016 को एएसआई जोगिंद्र सिंह, तिलक राज, बलराज सिंह, एचसी राजेश कुमार, सरकारी गाड़ी चालक सिपाही जसबीर सिंह के साथ बस अड्डा बरसाना पर मौजूद थे। किसी ने जोगिंद्र सिंह को सूचना दी कि चतर सिंह उर्फ चतरा गांव बरसाना अपने खेत में नाजायज शराब निकालकर बेचने का धंधा करता है। इसपर जोगिंद्र सिंह ने छापा दल तैयार करके कर्मचारियों को लेकर मौके पर पहुंचे। वहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति वहां से निकलने लगा लेकिन पुलिस ने उसे काबू कर लिया। काबू किए व्यक्ति ने अपना नाम चतर सिंह चतरा वासी बरसाना बतलाया। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक कैनी नाजायज शराब और 120 ग्राम चरस बरामद हुई।
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इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस और आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में पेश कर दिया। मामले में कुल 12 गवाह पेश किए गए।
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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गवाहों और सबूतों की रोशनी में चतर सिंह को नशा रखने का दोषी पाया। एडीजे अमित कुमार गर्ग ने अपने 19 पेज के फैसले में चतर सिंह को एक साल कठोर कारावास और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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