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जिले में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Apr 2021 11:34 PM IST
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Night curfew from nine in the morning to five in the district
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से कैथल जिले में सोमवार से आगामी आदेशों तक प्रतिदिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिलाधीश सुजान सिंह ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप से घर से बाहर न निकले। जारी आदेश में नियमों की अवहेलना करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 में निहित शक्तियों के अनुसार सेक्शन-188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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जिलाधीश सुजान सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है जिसकी अनुपालना जिला में प्रभावी तरीके से सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू के दौरान जिले में लोगों की गैर-आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। वे सडक़ या किसी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से न तो घर के बाहर पैदल और न ही गाड़ी से घूम सकेंगे।
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नाइट कर्फ्यू में कानून और व्यवस्था/आपात स्थिति तथा नगरपालिका सेवाओं/ड्यूटी में कार्यरत कार्यकारी-मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, वर्दी में सेना/सीएपीएफ बल के जवान, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन विभाग, सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त पत्रकार और कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए लगाई गई सरकारी मशीनरी से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सभी को पहचान-पत्र रखना होगा।
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राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल व गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान अस्पताल, दवा की दुकानें और एटीएम खुला रहने की अनुमति दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी आने-जाने की अनुमति होगी। आईएसबीटी के रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमति होगी। जिला प्रशासन की ओर से नाइट कर्फ्यू के आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।
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