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Kaithal News: दुराचारियों को 25 साल कैद की सजा
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कैथल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने बुधवार को आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को दोषी करार दिया। उन्हें 25-25 साल की कैद के साथ 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर सात-सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पीड़िता की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने बताया कि लड़की का परिवार खेतों में बने मकान में रहता है। घटनाक्रम के अनुसार, वह 18 नवंबर 2019 को मध्य रात्रि घर के साथ बने खुले शौचालय में गई थी। इस बीच वहां एक बाइक पर दोषी मुकेश और तरसेम आए और उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे मुकेश के कोठे में ले गए। वहां दोनों ने उसे कोई नशीला पदार्थ सुंघा कर उसे बेहोश कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दोषी लड़की को उसके दादा के मकान में फेंक कर चले गए। यह बात किशोरी ने अपने माता-पिता को बताई। बाद में थाना कलायत में मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की न्यायालय में पैरवी की। इसमें मुकेश और तरसेम को 25-25 साल के कारावास और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर सात-सात माह की सजा अतिरिक्त काटनी पड़ेगी। पीड़िता को साढ़े छह लाख रुपये मुआवजे की रकम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मार्फत देने का आदेश भी न्यायालय ने दिए हैं। जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को 60 हजार रुपये की रकम भी दी जाएगी।
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पीड़िता की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने बताया कि लड़की का परिवार खेतों में बने मकान में रहता है। घटनाक्रम के अनुसार, वह 18 नवंबर 2019 को मध्य रात्रि घर के साथ बने खुले शौचालय में गई थी। इस बीच वहां एक बाइक पर दोषी मुकेश और तरसेम आए और उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे मुकेश के कोठे में ले गए। वहां दोनों ने उसे कोई नशीला पदार्थ सुंघा कर उसे बेहोश कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दोषी लड़की को उसके दादा के मकान में फेंक कर चले गए। यह बात किशोरी ने अपने माता-पिता को बताई। बाद में थाना कलायत में मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई।
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पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की न्यायालय में पैरवी की। इसमें मुकेश और तरसेम को 25-25 साल के कारावास और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर सात-सात माह की सजा अतिरिक्त काटनी पड़ेगी। पीड़िता को साढ़े छह लाख रुपये मुआवजे की रकम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मार्फत देने का आदेश भी न्यायालय ने दिए हैं। जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को 60 हजार रुपये की रकम भी दी जाएगी।
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