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Kaithal News: यातायात नियमों पर किया जागरूक
Wed, 23 Oct 2024 02:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Wed, 23 Oct 2024 02:05 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। महिला थाना पुलिस की टीम ने आईजी स्कूल व आरकेएसडी स्कूल कैथल में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के साथ महिला विरुद्ध अपराध, साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक किया। साथ ही छात्राओं को महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के संबंध में भी जानकारियां दीं।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान छात्राओं को जानकारी दी गई कि महिला सशक्तीकरण का मतलब है सभी महिलाओं को शक्तिशाली बनाना ताकि वे खुद के लिए निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सभी को मदद मिलती है। महिलाओं को सशक्त बनाने से न केवल उन्हें व्यक्तिगत रूप से लाभ होता है बल्कि सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास भी होता है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यौन दुर्व्यवहारर, शोषण और हिंसा, एसिड हमले, दुष्कर्म या बाल विवाह आदि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले मुख्य अपराध हैं। कई बार शादी के बाद ससुराल पक्ष द्वारा महिला को शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से प्रताडि़त किया जाना भी महिला विरुद्ध अपराध में शामिल है। ट्रिप मॉनिटरिंग के बारे में बताया कि महिलाओं, छात्राओं के लिए डायल 112 एप सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है, इसलिए कोई भी महिला अथवा छात्रा अपनी ड्यूटी व अध्ययन तथा अन्य कार्यो के दौरान जब भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें तो तुरंत डायल 112 एप का उपयोग करें।
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कैथल। महिला थाना पुलिस की टीम ने आईजी स्कूल व आरकेएसडी स्कूल कैथल में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के साथ महिला विरुद्ध अपराध, साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक किया। साथ ही छात्राओं को महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के संबंध में भी जानकारियां दीं।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान छात्राओं को जानकारी दी गई कि महिला सशक्तीकरण का मतलब है सभी महिलाओं को शक्तिशाली बनाना ताकि वे खुद के लिए निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सभी को मदद मिलती है। महिलाओं को सशक्त बनाने से न केवल उन्हें व्यक्तिगत रूप से लाभ होता है बल्कि सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास भी होता है।
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पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यौन दुर्व्यवहारर, शोषण और हिंसा, एसिड हमले, दुष्कर्म या बाल विवाह आदि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले मुख्य अपराध हैं। कई बार शादी के बाद ससुराल पक्ष द्वारा महिला को शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से प्रताडि़त किया जाना भी महिला विरुद्ध अपराध में शामिल है। ट्रिप मॉनिटरिंग के बारे में बताया कि महिलाओं, छात्राओं के लिए डायल 112 एप सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है, इसलिए कोई भी महिला अथवा छात्रा अपनी ड्यूटी व अध्ययन तथा अन्य कार्यो के दौरान जब भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें तो तुरंत डायल 112 एप का उपयोग करें।
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