फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   License can be canceled if fine is not paid, vehicles will also be confiscated

जुर्माना नहीं भरा तो रद्द हो सकता है लाइसेंस, वाहन भी होंगे जब्त

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 14 Dec 2021 01:21 AM IST
विज्ञापन
License can be canceled if fine is not paid, vehicles will also be confiscated
कैथल। रोडवेज ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कार्यालय द्वारा विभिन्न नियमों का पालन न करने पर किए गए जुर्माने की राशि संबंधित लोगों द्वारा नहीं भरी जा रही। जिस कारण पिछले पांच साल में 1 करोड़ 60 लाख रुपये बकाया है। अब विभाग ने ऐसे 558 वाहन चालकों को नोटिस देने का फैसला लिया है। यदि जुर्माना नहीं भरा तो इनके लाइसेंस रद्द किए जाने की कार्रवाई भी हो सकती है। यह जुर्माना ओवरलोेडेड वाहन चालक, बिना परमिट फीस और मोटर व्हीकल टैक्स न भरने वाले वाहन चालकों पर बकाया है।
विज्ञापन

आरटीए कार्यालय के अनुसार पिछले पांच साल में समय-समय पर अभियान चलाकर ओवरलोडेड, बिना परमिट फीस और मोटर व्हीकल टैक्स न भरने वाले चालकों के चालान किए गए। इन चालानों में से 558 वाहन चालकों ने जुर्माना राशि नहीं भरी है। अब इन वाहन चालकों को आरटीए विभाग की तरफ से बकाया चालानों की रिकवरी के लिए नोटिस भेजे जाएंगे। विभाग की तरफ से जुर्माना राशि ने भरने वाले वाहन चालकों की सूची तैयार कर ली है। नोटिस के आने के बाद अगर जल्द भुगतान नहीं किया तो वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द किए जाने के साथ-साथ वाहनों को जब्त किया जा सकता है।
विज्ञापन

एक करोड़ 60 लाख के करीब-बकाया राशि में ओवरलोडेड वाहनों के आठ लाख रुपये बकाया है। पांच साल में 28 ओवरलोडेड गाडिय़ों के चालकों ने जुर्माना राशि जमा नहीं करवाई है। मोटर व्हीकल टैक्स में 470 संचालकों का राशि बकाया है। एक करोड़ 37 लाख रुपये बकाया है। परमिट फीस न भरने वालों में 60 वाहन शामिल है। 14 लाख 39 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बकाया राशि के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस के तय समय में जुर्माना राशि नहीं भरी तो वाहनों को जब्त किया जाएगा। विभाग की तरफ से जुर्माना राशि नहीं भरने वालों की सूची तैयार कर ली गई है। एक करोड़ 60 लाख के करीब राशि बकाया है।
- शीशपाल सहायक सचिव, आरटीए सचिव
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed