जिला नगर योजनाकार कार्यालय की ओर से जिला प्रशासन के सहयोग से अर्बन एरिया कैथल की राजस्व संपदा पट्टी चौधरी जींद रोड पर लगभग तीन एकड़ में अवैध रूप से भरी गई मिट्टी, सड़कें व प्लॉटों की नींव पर पीला पंजा चलाया गया। किसी भी प्रकार का विरोध न हो, इसके लिए नायब तहसीलदार कैथल ईश्वर सिंह बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहे। अवैध कॉलोनी को हटाने का कार्य सुबह 11 बजे किया गया।
जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार नरवाल ने बताया कि कारवाई से पहले विभाग द्वारा भू-मालिकों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत आवश्यक नोटिस जारी किए गए थे। भू-मालिकों ने विभाग द्वारा जारी नोटिसों की पालना नहीं की। बार-बार नोटिस जारी के बाद भी न तो विभाग से कॉलोनी काटने के लिए अनुमति ली गई और न ही मौके पर बनी सडक़ों को हटाया गया। अनिल कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा जिले में कैथल, राजौंद, गुहला-चीका, पूंडरी व कलायत को अर्बन एरिया घोषित किया हुआ है। इसमें कोई भी कॉलोनी काटने से पूर्व इसकी अनुमति विभाग से लेना अनिवार्य है। इन क्षेत्रों में बिना अनुमति के कॉलोनी काटना व प्लाटों की खरीद करना अवैध माना जाता है। डीटीपी ने बताया कि यह कॉलोनी काटने के आरोप में बात्ता निवासी राज सिंह के खिलाफ अनाज मंडी चौकी में केस दर्ज करवाया गया है। उन्होंने कहा कि जिलावासी प्लाट खरीदने से पहले कार्यालय से यह सुनिश्चित कर लें कि यह वैध कॉलोनी मेें पड़ता है। साथ ही तहसीलदारों से अनुरोध किया कि वे वे रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी हिदायतों का पालन करें। इस अवसर पर एसएचओ सिविल लाइन प्रह्लाद रॉय व विभाग के पटवारी अनुभव मौजूद थे।