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Kaithal News: बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर लगा दिए होर्डिंग
Fri, 10 Nov 2023 12:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Fri, 10 Nov 2023 12:18 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। शहर में स्ट्रीट लाइटों के खंभों व सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगे हैं, लेकिन इनकी नगर परिषद की तरफ से कोई अनुमति नहीं है। दरअसल, नगर परिषद ने करीब एक साल पहले ही एजेंसी को फीस न देने और कुछ अनियमितता मिलने पर उसका टेंडर रद कर दिया था। इसके साथ ही नगर परिषद की साइट पर भी बिना अनुमति ही होर्डिंग लगाए गए हैं। ये हादसों को न्योता दे रहे हैं।
गौरतलब है कि नगर परिषद ने पूरे शहर में 42 स्थान निर्धारित किए हैं, लेकिन इस समय इन स्थानों पर होर्डिंग लगाने के लिए किसी भी एजेंसी को टेंडर नहीं दिया गया है। वहीं, शहर में लगे स्ट्रीट लाइटों के खंभों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी बिना किसी अनुमति के लगातार होर्डिंग लगाए जाते हैं। इसके बाद इस पर अतिक्रमण हटाने वाली नगर परिषद की टीम इन होर्डिंगों को हटाने की कार्रवाई करती है।
दूसरी ओर इस संबंध में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी कुलदीप मलिक ने बताया कि जो भी होर्डिंग लगते हैं, वे नगर परिषद के नियम के अनुसार लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई अनियमितता मिलेगी तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
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पिहोवा चौक से लेकर बस स्टैंड तक होर्डिंगों से अटा है शहर
इस समय पिहाेवा चौक से लेकर बस स्टैंड तक शहर होर्डिंगों से अटा है। इसके साथ ही पुराना बस स्टैंड, करनाल रोड, ढांड और अंबाला रोड पर बिना अनुमति के ही होर्डिंग लगे हैं। नगर परिषद इन होर्डिंगों को हटाने की कार्रवाई करता है तो पहले वाले होर्डिंग हटने के बाद दूसरे लग जाते हैं।
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कैथल। शहर में स्ट्रीट लाइटों के खंभों व सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगे हैं, लेकिन इनकी नगर परिषद की तरफ से कोई अनुमति नहीं है। दरअसल, नगर परिषद ने करीब एक साल पहले ही एजेंसी को फीस न देने और कुछ अनियमितता मिलने पर उसका टेंडर रद कर दिया था। इसके साथ ही नगर परिषद की साइट पर भी बिना अनुमति ही होर्डिंग लगाए गए हैं। ये हादसों को न्योता दे रहे हैं।
गौरतलब है कि नगर परिषद ने पूरे शहर में 42 स्थान निर्धारित किए हैं, लेकिन इस समय इन स्थानों पर होर्डिंग लगाने के लिए किसी भी एजेंसी को टेंडर नहीं दिया गया है। वहीं, शहर में लगे स्ट्रीट लाइटों के खंभों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी बिना किसी अनुमति के लगातार होर्डिंग लगाए जाते हैं। इसके बाद इस पर अतिक्रमण हटाने वाली नगर परिषद की टीम इन होर्डिंगों को हटाने की कार्रवाई करती है।
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दूसरी ओर इस संबंध में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी कुलदीप मलिक ने बताया कि जो भी होर्डिंग लगते हैं, वे नगर परिषद के नियम के अनुसार लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई अनियमितता मिलेगी तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
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पिहोवा चौक से लेकर बस स्टैंड तक होर्डिंगों से अटा है शहर
इस समय पिहाेवा चौक से लेकर बस स्टैंड तक शहर होर्डिंगों से अटा है। इसके साथ ही पुराना बस स्टैंड, करनाल रोड, ढांड और अंबाला रोड पर बिना अनुमति के ही होर्डिंग लगे हैं। नगर परिषद इन होर्डिंगों को हटाने की कार्रवाई करता है तो पहले वाले होर्डिंग हटने के बाद दूसरे लग जाते हैं।