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Kaithal News: पेट्रोल पंप मालिक व उसकी मां पर एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 06 Jul 2026 11:48 PM IST
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FIR registered against petrol pump owner and his mother under the SC/ST Act.
कैथल। चीका क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप मालिक और उसकी मां के खिलाफ अनुसूचित जाति के एक मजदूर को जातिसूचक गालियां देने, पीटने और वाहन का शीशा तोड़ने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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पुलिस को दी शिकायत में गांव पोलड़ निवासी प्रकाश कुमार ने बताया कि वह करीब तीन महीने पहले कैथल रोड स्थित पीडल के एक नायरा पेट्रोल पंप पर दिहाड़ी मजदूरी करता था। काम पूरा होने के बाद उसके कुछ औजार और मजदूरी के बकाया रुपये वहीं रह गए थे। 24 मई को वह अपने साथी तिलक के साथ बकाया राशि और औजार लेने पेट्रोल पंप पर पहुंचा।
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शिकायत के अनुसार, कार्यालय में मौजूद पेट्रोल पंप मालिक हरदीप सिंह और उसकी मां ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि हरदीप सिंह ने जातिसूचक शब्द कहे, गाली-गलौज की और उसको पीटा। बीच-बचाव करने आए तिलक की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया। आरोपियों ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी। प्रकाश कुमार ने शिकायत में बताया कि मारपीट के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद उसे अस्पताल में उपचार कराना पड़ा।
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जांच अधिकारी एसआई विजय ने बताया कि शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने हरदीप सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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