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अवैध कब्जों पर चला प्रशासन का पीला पंजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jul 2020 10:42 PM IST
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encroachment
बुधवार को जिला नगर योजनाकार कार्यालय व ड्यूटी मजिस्ट्रेट ईश्वर सिंह की अगुवाई में गांव क्योड़क में 4 एकड़ में जेसीबी द्वारा अवैध कालोनी हटाई गई। डीसी सुजान सिंह ने बताया कि योजनाकार कार्यालय के संज्ञान में अर्बन एरिया कैथल के अंतर्गत पड़ने वाले गांव क्योड़क में एनएच 152 पर 4 एकड़ में पनप रही नई अवैध कालोनी में बनी सभी मैटल व एक रिहायश मकान की डीपीसी को पीले पंजे की मदद से हटाया गया। उन्होंने बताया कि क्योड़क में 4 एकड़ पर भूमि भू-मालिकों द्वारा बिना विभागीय अनुमति के मौके पर मैटल रोड बनाकर अवैध कॉलोनी विकसित करने करने का मामला आया था। पीला पंजा चलाने के साथ-साथ अवैध कालोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार नरवाल ने बताया कि आम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वह सस्ते प्लाट के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आए और न ही अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदें। मकान खरीदने से पहले जिला योजनाकार कार्यालय से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। सभी प्रॉपर्टी डीलर का भी आह्वान किया गया है कि वे सरकार द्वारा चलाई गई हाउसिंग स्कीम, दीनदयाल हाउसिंग स्कीम, अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम, जिसमें 5 एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है। कॉलोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त करें, ताकि शहर वासियों को सस्ता मकान उपलब्ध हो सके। यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनी में प्लाट आदि खरीदता है तो उसके विरूद्ध भी कार्यालय द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें 50 हजार रुपए तक का जुर्माना व तीन साल की सजा प्रावधान है।
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