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Kaithal News: आज थमेगा चुनावी शोर प्रत्याशी झोंकेंगे ताकत
Thu, 23 May 2024 04:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 23 May 2024 04:11 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। लोकसभा चुनाव में प्रचार का शोर वीरवार की शाम को थम जाएगा। प्रत्याशी शाम छह बजे के बाद प्रचार नहीं कर सकेंगे। वहीं रैली, जुलूस और जनसभा भी मतगणना तक नहीं कर सकेंगे। पाबंदी के दौरान किसी भी व्यक्ति को प्रचार-प्रसार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान के दिन प्रत्याशी और एजेंट को केवल दो गाड़ियों की अनुमति मिलेगी। कोई भी पार्टी वाहनों से वोटों को बूथ स्थल तक नहीं लेकर आएंगी।
लोकसभा चुनाव 25 मई यानि शनिवार को होना है। जिला प्रशासन की तैयारियां भी अंतिम चरण में है। बताया गया कि शुक्रवार को पोलिंग पार्टियां अपने-अपने स्टेशन पर रवाना होंगी। बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार लघु सचिवालय स्थित सभागार में सभी एआरओ एवं सेक्टर ऑफिसर की बैठक ली।
उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर ऑफिसर के पास अपने अधीन आने वाले बूथों पर तैनात पोलिंग टीम के सभी अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से ईवीएम की मूवमेंट केवल सरकारी गाड़ी में पूर्ण सुरक्षा प्रबंधों के साथ ही होनी चाहिए। इसके साथ ही उक्त गाड़ी में जीपीएस सिस्टम भी अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बूथों पर तैनात सभी माइक्रो ऑब्जर्वर, बीएलओ, कैमरामैन आदि का चुनाव आईडी कार्ड जारी किया जाए ताकि परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
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जिले में 807 मतदान केंद्र बनाए
डीसी ने बताया कि जिले में 807 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सभी पर वैब कास्टिंग की जाएगी। किसी भी मतदाता को बूथ के अंदर मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रोनिक डिवाइस लेकर जाने पर प्रतिबंध होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल पीठासीन अधिकारी को ही मोबाइल फोन रखने की अनुमति है।
उन्होंने सभी एआरओ को निर्देश दिए कि मतदान के दिन दिव्यांग व्यक्तियों को बूथ पर लाने और ले जाने की व्यवस्था का पूरा चार्ट तैयार करलें ताकि आयोग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। बैठक के दौरान डीसी प्रशांत पंवार ने सभी सेक्टर अधिकारियों से टेंडर वोट, चैलेंज वोट, मॉक-पॉल आदि विषयों पर सवाल-जवाब करते हुए विस्तृत जानकारी साझा की।
उन्होंने बताया कि वोट डालने के लिए वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड आदि शामिल हैं।
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कैथल। लोकसभा चुनाव में प्रचार का शोर वीरवार की शाम को थम जाएगा। प्रत्याशी शाम छह बजे के बाद प्रचार नहीं कर सकेंगे। वहीं रैली, जुलूस और जनसभा भी मतगणना तक नहीं कर सकेंगे। पाबंदी के दौरान किसी भी व्यक्ति को प्रचार-प्रसार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान के दिन प्रत्याशी और एजेंट को केवल दो गाड़ियों की अनुमति मिलेगी। कोई भी पार्टी वाहनों से वोटों को बूथ स्थल तक नहीं लेकर आएंगी।
लोकसभा चुनाव 25 मई यानि शनिवार को होना है। जिला प्रशासन की तैयारियां भी अंतिम चरण में है। बताया गया कि शुक्रवार को पोलिंग पार्टियां अपने-अपने स्टेशन पर रवाना होंगी। बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार लघु सचिवालय स्थित सभागार में सभी एआरओ एवं सेक्टर ऑफिसर की बैठक ली।
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उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर ऑफिसर के पास अपने अधीन आने वाले बूथों पर तैनात पोलिंग टीम के सभी अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से ईवीएम की मूवमेंट केवल सरकारी गाड़ी में पूर्ण सुरक्षा प्रबंधों के साथ ही होनी चाहिए। इसके साथ ही उक्त गाड़ी में जीपीएस सिस्टम भी अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बूथों पर तैनात सभी माइक्रो ऑब्जर्वर, बीएलओ, कैमरामैन आदि का चुनाव आईडी कार्ड जारी किया जाए ताकि परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
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जिले में 807 मतदान केंद्र बनाए
डीसी ने बताया कि जिले में 807 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सभी पर वैब कास्टिंग की जाएगी। किसी भी मतदाता को बूथ के अंदर मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रोनिक डिवाइस लेकर जाने पर प्रतिबंध होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल पीठासीन अधिकारी को ही मोबाइल फोन रखने की अनुमति है।
उन्होंने सभी एआरओ को निर्देश दिए कि मतदान के दिन दिव्यांग व्यक्तियों को बूथ पर लाने और ले जाने की व्यवस्था का पूरा चार्ट तैयार करलें ताकि आयोग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। बैठक के दौरान डीसी प्रशांत पंवार ने सभी सेक्टर अधिकारियों से टेंडर वोट, चैलेंज वोट, मॉक-पॉल आदि विषयों पर सवाल-जवाब करते हुए विस्तृत जानकारी साझा की।
उन्होंने बताया कि वोट डालने के लिए वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड आदि शामिल हैं।