फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Destitute children are being given financial assistance of Rs 2100 per month: DC Preeti

निराश्रित बच्चों को दी जा रही है प्रति माह 2100 की वित्तीय सहायता : डीसी प्रीति

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 27 Oct 2025 03:01 AM IST
विज्ञापन
Destitute children are being given financial assistance of Rs 2100 per month: DC Preeti
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कैथल। डीसी प्रीति ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा निराश्रित बच्चों को हर माह 2100 रुपये प्रति बच्चा (अधिकतम दो बच्चे) पेंशन प्रदान की जा रही है। इस स्कीम में 0 से 21 वर्ष तक की आयु के बच्चें, जो पिता की मृत्यु होने पर सहायता एवं देखभाल से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने पर, माता-पिता की लंबी सजा होने के कारण या मानसिक व शारीरिक अक्षमता आदि होने पर निराश्रित हो जाते हैं। उन्हें इस पेंशन का लाभ दिया जाता है।






डीसी ने बताया कि उपरोक्त स्कीम का लाभ लेने के लिए पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र या पिता का 100 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, 7 वर्ष या इससे अधिक गुमशुदगी की पुलिस रिपोर्ट/ कोर्ट से तलाक/ पति का दो वर्ष से अधिक कारावास में होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होने का दस्तावेज जैसे कि फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति सहित परिवार पहचान पत्र होने का प्रमाण पत्र आवश्यक है। प्रार्थी की सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed