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यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा
अमर उजाला ब्यूरो, कैथल
Updated Tue, 15 Nov 2016 11:49 PM IST
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कैथल। नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने व बंधक बना कर जान से मारने की धमकी देकर यौन शोषण करने के मामले दोषी को आजीवन कारावास व दो लाख 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मंगलवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश एमएस अराधना साहनी की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
एसपी सुमेर प्रताप सिंह ने बताया कि थाना पूंडरी क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की शिकायत पर 19 अक्टूबर 2014 को मामला दर्ज किया गया। शिकायत अनुसार 17 अक्टूबर 2014 की रात उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को एक युवक शादी का झांसा देते हुए बहका फुसला कर भगा ले गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच करते हुए 24 नवंबर 2014 को नाबालिग बरामद कर ली गई। कुछ दिन बाद आरोपी तेजेंद्र निवासी पाई को गिरफ्तार कर लिया गया।
एसपी ने बताया जांच व अनुसंधान बाद पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाते हुए 7 अक्टूबर 2015 को मामले का चालान की धारा 363, 366ए, 344, 506, 376, चाइल्ड मैरिज एक्ट की धारा 9, 10 व पॉक्सो एक्ट की धारा 4 तहत चालान तैयार करने के बाद मामला न्यायालय में सौंप दिया। न्यायधीश एएसजे कैथल एमएस अराधना साहनी की अदालत द्वारा 15 नवंबर को दोषी तेजेंद्र निवासी पाई को आजीवन कारावास व 2 लाख 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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एसपी सुमेर प्रताप सिंह ने बताया कि थाना पूंडरी क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की शिकायत पर 19 अक्टूबर 2014 को मामला दर्ज किया गया। शिकायत अनुसार 17 अक्टूबर 2014 की रात उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को एक युवक शादी का झांसा देते हुए बहका फुसला कर भगा ले गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच करते हुए 24 नवंबर 2014 को नाबालिग बरामद कर ली गई। कुछ दिन बाद आरोपी तेजेंद्र निवासी पाई को गिरफ्तार कर लिया गया।
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एसपी ने बताया जांच व अनुसंधान बाद पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाते हुए 7 अक्टूबर 2015 को मामले का चालान की धारा 363, 366ए, 344, 506, 376, चाइल्ड मैरिज एक्ट की धारा 9, 10 व पॉक्सो एक्ट की धारा 4 तहत चालान तैयार करने के बाद मामला न्यायालय में सौंप दिया। न्यायधीश एएसजे कैथल एमएस अराधना साहनी की अदालत द्वारा 15 नवंबर को दोषी तेजेंद्र निवासी पाई को आजीवन कारावास व 2 लाख 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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