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युवक के हत्यारे को आजीवन कारावास
ब्यूरो, अमर उजाला कैथल
Updated Wed, 04 Nov 2015 12:32 AM IST
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युवक की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गांव क्योड़क निवासी सुनील कुमार 15 अगस्त, 2014 को अपने चचेरे भाई जगपाल के साथ खेत से घर आ रहा था। रास्ते में ईख के खेत में छुपकर बैठे अमित उर्फ जोगिंद्र निवासी क्योड़क व उसके साथी ने किसी रंजिश के चलते जगपाल पर हमला कर दिया।
घायल जगमाल ने 17 अगस्त को पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी अमित व अजय को गिरफ्तार कर मामला 12 सितंबर को अदालत को सौंप दिया। प्रवक्ता ने बताया एएसजे जयबीर सिंह की अदालत ने आरोपी अमित उर्फ जोगिंद्र को दोषी करार देते हुए दो नवंबर को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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जुर्माना अदा न करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। दूसरा आरोपी बाल अपराधी बताया गया है जिसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में है।
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पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गांव क्योड़क निवासी सुनील कुमार 15 अगस्त, 2014 को अपने चचेरे भाई जगपाल के साथ खेत से घर आ रहा था। रास्ते में ईख के खेत में छुपकर बैठे अमित उर्फ जोगिंद्र निवासी क्योड़क व उसके साथी ने किसी रंजिश के चलते जगपाल पर हमला कर दिया।
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घायल जगमाल ने 17 अगस्त को पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी अमित व अजय को गिरफ्तार कर मामला 12 सितंबर को अदालत को सौंप दिया। प्रवक्ता ने बताया एएसजे जयबीर सिंह की अदालत ने आरोपी अमित उर्फ जोगिंद्र को दोषी करार देते हुए दो नवंबर को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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जुर्माना अदा न करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। दूसरा आरोपी बाल अपराधी बताया गया है जिसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में है।