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Kaithal: दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की कैद की सुनाई सजा, 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Tue, 17 Oct 2023 08:02 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 17 Oct 2023 08:02 PM IST
सार

अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद कृष्ण को दोषी पाया और 10 साल के कारावास तथा 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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Kaithal: culprit was sentenced to 10 years imprisonment in rape case
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के कैथल में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और विशेष अदालत ने पॉक्सो एक्ट मामले में डॉ. गगनदीप कौर सिंह ने दुष्कर्म के एक दोषी को 10 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुमाने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर चार महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस बारे में पीड़िता ने सात जुलाई 2019 को महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी।
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डीडीए जेबी गोयल व एडवोकेट अर्पित गुप्ता ने बताया कि पीड़िता की शादी 19 फरवरी 2019 को हुई थी। शादी से पहले उसकी कृष्ण निवासी मायापुरी कॉलोनी के साथ दोस्ती थी। उनकी कृष्ण से भी शादी की बात हुई थी परंतु कृष्ण ने कहा कि मैं नौकरी लगने के बाद ही शादी करवाऊंगा। इसके बाद पीड़िता ने अपने घरवालों की मर्जी से शादी कर ली।
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जब वह ससुराल से करीब एक हफ्ते बाद अपने मायके आई तो कृष्ण ने उसे एक बार मिलने के लिए बुलाया। जब कृष्ण से मिलने गई तो वह उसे अपनी कार से ढांड रोड पर एक होटल में ले गया। वहां कमरे में उसके साथ कृष्ण ने कई फोटो लिए। फिर कृष्ण ने कहा कि अगर तूने मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो यही फोटो नेट पर डाल दूंगा और फिर कृष्ण ने पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता समाज के डर से चुप रही लेकिन कृष्ण उसे ब्लैकमेल करता रहा।
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फिर कृष्ण वीडियो कॉल करके उससे अश्लील हरकतें करवाता। ऐसा न करने पर फोटो वायरल करने की धमकी देता। इस डर के कारण कई बार महिला ने उसकी बात मानी। फिर उसने और फोटो, वीडियो बना लिए और अब वह विडियो, फोटो को सोशल मीडिया पर डालकर बदनाम कर रहा है, उसकी शादी तुड़वाने की धमकी दे रहा है।


कृष्ण ने धमकी दी कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो ऐसे ही बदनाम करता रहेगा। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया और चालान अदालत में पेश कर दिया।
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