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हत्या के आरोपी तीन सगे भाईयों को आजीवन कारावास

Fri, 03 Feb 2017 11:48 PM IST
kaithal beuro
kaithal beuro Updated Fri, 03 Feb 2017 11:48 PM IST
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गांव बालू के खेत में पानी के खाल को लेकर हुए झगड़े में युवक की हत्या के आरोपी तीन सगे भाईयों को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश आरएन साहनी की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुना दिया।
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एसपी सुमेर प्रताप सिंह ने बताया कि फूला राम निवासी बिढ़ान पट्टी बालू का अपने पड़ौसी गुरबचन सिंह निवासी बिढ़ान पट्टी बालू के साथ नहरी पानी के खाल को लेकर विवाद था। 13 जून 2015 को फूला राम अपने पुत्र सुशील उर्फ शीला के साथ रात करीब 3 बजे बाइक पर खेत से घर वापिस आ रहा था। रास्ते में हथियारों से लैस बाइक पर सवार होकर आए आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया तो सुशील गंभीर चोटों कारण जमीन पर गिर पड़ा। इसी बीच मामले की जानकारी फूलाराम की बेटी घटनास्थल के नजदीक पहुंची तो आरोपी उसे आते हुए देखकर हथियारों सहित मौके से फरार हो गए। एसपी ने बताया थाना कलायत पुलिस द्वारा मामले की जांच दौरान घटना के अगले दिन ही आरोपी ईशम व गुरबचन पुत्र ईंद्राज को तथा 19 जून को वारदात में शामिल आरोपियों का तीसरे सगे भाई रामनारायण सहित कुल 3 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।
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पुलिस द्वारा ठोस साक्ष्य जुटाते हुए वारदात मे प्रयोग हथियार बरामद करने के अतिरिक्त आरसी सहित बाइक कब्जे में लेकर मामला 18 जुलाई को अदालत को सौंप दिया गया।  शुक्रवार को एएसजे आरएन भारती की अदाल ने तीनों भाईयों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 15 हजार रुपये जुर्माना का सजा सुनाई है।
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