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हत्या दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 08 Jan 2016 12:29 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/कैथ्ाल
ब्यूरो/अमर उजाला/कैथ्ाल Updated Fri, 08 Jan 2016 12:29 AM IST
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मामूली कहासुनी के बाद विवाह समारोह में फायरिंग कर हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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पुलिस पीआरओ ने बताया कि जीतगढ़ निवासी मोहन लाल की शिकायत पर थाना पूंडरी में 14 जून, 2014 को दर्ज मामले के अनुसार इस दिन उनके यहां दो लड़कियों का शादी समारोह था। एक बारात फतेहाबाद और दूसरी मूंदड़ी से आई हुई थी। मूंदड़ी से आई बारात अपने साथ डीजे लिए हुए थी।
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जब लड़कियां विदा होकर चली गईं तो बाद में डीजे वाले नवींद्र मूंदडी का किसी बात को लेकर सतीश के साथ झगड़ा हो गया। नवींद्र व उसके साथी तभी मूंदड़ी से अपने साथियों को लेकर आ गए। एक व्यक्ति ने रिवाल्वर से फायरिंग कर दी। एक गोली शीला को तथा दूसरी गोली सतबीर को लगी। बाद में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चिकित्सकों ने शीला को मृत घोषित कर दिया।
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प्रवक्ता ने बताया पूंडरी पुलिस ने आरोपी डीजे संचालक नवींद्र निवासी मूंदड़ी को गिरफ्तार कर लिया। उसके 12 अन्य साथियों को भी पकड़ लिया। इसके बाद मामला कोर्ट में चला। एएसजे कैथल राजन वालिया की अदालत ने दोषी नवींद्र को वीरवार को मामले में आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने उसके अन्य साथियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
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