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तीन महीने में हुआ चीका की सबसे बड़ी चोरी के मामले में सजा का ऐलान

Fri, 02 Feb 2018 12:09 AM IST
Updated Fri, 02 Feb 2018 12:09 AM IST
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तीन महीने में हुआ चीका की सबसे बड़ी चोरी के  मामले में सजा का ऐलान
चोरी का पर्याय बने रविंदर कालू को 6 साल की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
गुहला-चीका। गुहला चीका व आसपास के इलाके में चोरी करने वाले रविंदर कालू को गुहला अदालत ने चीका की सबसे बड़ी चोरी के मामले में विभिन्न धाराओं में 6 साल की सजा सुनाई है। उसके एक अन्य साथी आशीष मिंटी को भी इसी तर्ज पर 1 जमा 1 यानि कुल दो वर्ष के कठोर कारावास का दंड मिला है। दोनों अभियुक्तों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा।
पिछले साल 2 अगस्त की रात तकरीबन 9 बजे रविंदर कालू और उसके साथियों ने मिलकर वार्ड नंबर 14 निवासी सुरेंद्र बंसल के यहां चोरी की थी। घटना के वक्त बंसल व उनकी पत्नी पेहोवा रोड स्थित अपनी केमिस्ट शॉप पर थे। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार चोर 4 किलो सोना, 6 किलो चांदी के जेवरात के साथ साथ घर मे रखी 4 लाख की नकदी लेकर गये थे। गली मे लगे सीसीटीवी केमरों की मदद से चोरों की पहचान जल्दी ही कर ली गई थी। पुलिस ने दो चोरों को दो दिन बाद ही पकड़ लिया था, मगर चोरी गया सारा समान बरामद नहीं कर पाई।
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मात्र 3 महीने में आया फैसला गुहला के इतिहास में माननीय जज अमित कुमार ग्रोवर ने महज तीन महीनो में निपटाकर दोषियों को जेल के भीतर दाल दिया। शिकायत कर्ताओं के वकील सुशील बंसल ने बताया कि पुलिस ने 24 अक्टूबर 2017 को गुहला अदालत मे चालान पेश किया था। 30 अक्टूबर 2017 को दोषियों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय कर दिये और पूरे तीन महीने बाद यानि 30 जनवरी को अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दे दिया। वीरवार सुबह अपना फैसला सुनाते हुए माननीय जज अमित कुमार ग्रोवर ने दोनों अभियुक्तों को दो अलग अलग धाराओं मे अलग अलग सजा सुनते हुए आदेश दिया कि दोनों सजाएं अलग अलग चलेंगी। दोषी पहले एक धारा की सजा काटेंगे फिर दूसरी धारा की सजा शुरू होगी। लोगों ने ली राहत की सांस चोरी के अनेक मामलों मे फंसे रविंदर कालू को सख्त सजा सुनाये जाने के बाद शहर वासियों ने राहत की सांस ली है।
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