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हत्या के दोषी को आजीवान कारावास की सजा
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कैथल। रंजिशन दरांत से हमला कर हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश कैथल विवेक नासिर की अदालत ने दोषी युवक 16 मई को आजीवन कारावास व जुर्माना का सजायाब किया गया है।
एसपी वसीम अकरम ने बताया कि दिनांक 20 अगस्त 2017 की शाम को सुभाष निवासी बालु अपनी महेंद्रा बोलरो पिक-अप गाड़ी सहित अनाज मंडी बालु से घर लौैट रहा था। बिजली बोर्ड के नजदीक सामने से आए मोटरसाइकिल सवार सुनील निवासी बिढ़ान पट्टी बालु ने उसका रास्ता रोककर गाड़ी रुकवाई तथा बैटरी ना देने की रंजिश में उसके पेट व छाती पर तेजधार हथियार से कई वार करके फरार हो गया। घायल को जब उपचार के लिए अस्पताल लाया जा रहा था तो उसने तितरम के पास दम तोड़ दिया। मृतक के छोटे भाई सत्यवान के ब्यान पर दर्ज मामले की जांच दौरान पुलिस द्वारा 21 अगस्त को आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। जिसकी निशानदेही पर उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बाइक व हथियार बरामद कर लिए गए।
एसपी ने बताया कि विद्वान न्यायधीश विवेक नासिर एएसजे कैथल की अदालत द्वारा गवाहों के ब्यान तथा साक्ष्यों को मध्यनजर रखते हुए वीरवार को दोषी सुनील को धारा 302 तहत आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना, जिसे अदा न करने की सुरत में 6 माह का अतिरिक्त कारावास तथा शस्त्र अधिनियम अंतर्गत एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना, जिसे अदा न करने की सुरत में एक माह के अतिरिक्त कारावास का सजायाब किया गया है।
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एसपी वसीम अकरम ने बताया कि दिनांक 20 अगस्त 2017 की शाम को सुभाष निवासी बालु अपनी महेंद्रा बोलरो पिक-अप गाड़ी सहित अनाज मंडी बालु से घर लौैट रहा था। बिजली बोर्ड के नजदीक सामने से आए मोटरसाइकिल सवार सुनील निवासी बिढ़ान पट्टी बालु ने उसका रास्ता रोककर गाड़ी रुकवाई तथा बैटरी ना देने की रंजिश में उसके पेट व छाती पर तेजधार हथियार से कई वार करके फरार हो गया। घायल को जब उपचार के लिए अस्पताल लाया जा रहा था तो उसने तितरम के पास दम तोड़ दिया। मृतक के छोटे भाई सत्यवान के ब्यान पर दर्ज मामले की जांच दौरान पुलिस द्वारा 21 अगस्त को आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। जिसकी निशानदेही पर उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बाइक व हथियार बरामद कर लिए गए।
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एसपी ने बताया कि विद्वान न्यायधीश विवेक नासिर एएसजे कैथल की अदालत द्वारा गवाहों के ब्यान तथा साक्ष्यों को मध्यनजर रखते हुए वीरवार को दोषी सुनील को धारा 302 तहत आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना, जिसे अदा न करने की सुरत में 6 माह का अतिरिक्त कारावास तथा शस्त्र अधिनियम अंतर्गत एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना, जिसे अदा न करने की सुरत में एक माह के अतिरिक्त कारावास का सजायाब किया गया है।
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