फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   डोडापोस्त तस्करी के आरोपी को 3 वर्ष 6 माह कारावास

डोडापोस्त तस्करी के आरोपी को 3 वर्ष 6 माह कारावास

Tue, 05 Jun 2018 11:44 PM IST
Updated Tue, 05 Jun 2018 11:44 PM IST
विज्ञापन
डोडापोस्त तस्करी के आरोपी को 3 वर्ष 6 माह कारावास
डोडापोस्त तस्करी के दोषी को 3 वर्ष 6 माह का कारावास
विज्ञापन

30 हजार रुपये जुर्माना भी लगा
सीआईए-टू पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जा में उसके खेत से बरामद किया गया था 8 किलो 500 ग्राम डोडापोस्त
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। जिला व सत्र जज एमएम धौंचक की अदालत ने मंगलवार को डोडापोस्त तस्करी के दोषी को 3 वर्ष 6 माह कारावास तथा 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दिनांक 8 अगस्त 2016 को सीआईए-2 पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक सुभाष चंद, एएसआई राजेंद्र सिंह व एचसी शमशेर सिंह की टीम सरकारी गाड़ी पर चालक सिपाही बूटा सिंह की टीम ने थाना चीका तहत कमहेडी-हरनौली पुल के निकट से निशान सिंह वासी बौपुर के खेत में रेड की। जहां 2 एकड़ की दूरी पर उसके खेत में बने कमरे से प्लास्टिक कट्टा व बाट तराजू बरामद की, लेकिन आरोपी इस सामान को छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद डीएसपी गुहला सुल्तान सिंह को बुलाकर नियमानुसार कार्रवाई दौरान पुलिस ने प्लास्टिक कट्टा से 8 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त तथा तराजू व एक किलो, 500 ग्राम 200 ग्राम, 100 ग्राम तथा 50 ग्राम वजन के बट्टे बरामद कर आरोपी के खिलाफ थाना चीका में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं तहत मामला दर्ज किया गया। 27 अक्टूबर को आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायधीश कैथल एमएम धौंचक की अदालत ने आरोपी निशान सिंह को दोषी करार दिया। उसे 3 वर्ष 6 माह कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed