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चूरापोस्त तस्करी के आरोपी को दस-दस साल का कारावास
Updated Thu, 01 Mar 2018 11:40 PM IST
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चूरापोस्त तस्करी के आरोपी को दस-दस साल का कारावास
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। न्यायाधीश सुदीप गोयल की अदालत ने चूरापोस्त तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को दस-दस वर्ष कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एसपी आस्था मोदी ने बताया कि 11 अगस्त 2016 को गश्त दौरान तत्कालीन सीआईए-1 इंचार्ज सबइंस्पेक्टर सत्यवान, एएसआई बलवान सिंह, एचसी नरेश कुमार, सिपाही राजेश कुमार, संजय कुमार व भूपेंद्र सिंह की टीम जब कांगथली टी प्वाइंट के निकट एक संदिग्ध कार को रुकवाया। इसी बीच उसने पीछे से भागने का प्रयास किया तो पुलिस द्वारा गाड़ी के अगले शीशे पर डंडे से वार करते हुए गाड़ी रुकवाई गई। चालक मलकीत उर्फ राणा उर्फ देवेंद्र वासी चक्कु लदाना व उसकी साइड सीट पर बैठे गुरदेव सिंह वासी डेरा उमेदपुर थाना सीवन के पास से डीएसपी एईसी की मौजूदगी में 12 कट्टों से 120 किलो चूरापोस्त व 60 किलो डोडा पोस्त समेत 180 किलो नशे का सामान बरामद हुआ। थाना सीवन में मामला दर्ज कर दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। न्यायाधीश सुदीप गोयल की अदालत ने दोनों आरोपियों को दस-दस वर्ष कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सुरत में दोषियों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। न्यायाधीश सुदीप गोयल की अदालत ने चूरापोस्त तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को दस-दस वर्ष कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एसपी आस्था मोदी ने बताया कि 11 अगस्त 2016 को गश्त दौरान तत्कालीन सीआईए-1 इंचार्ज सबइंस्पेक्टर सत्यवान, एएसआई बलवान सिंह, एचसी नरेश कुमार, सिपाही राजेश कुमार, संजय कुमार व भूपेंद्र सिंह की टीम जब कांगथली टी प्वाइंट के निकट एक संदिग्ध कार को रुकवाया। इसी बीच उसने पीछे से भागने का प्रयास किया तो पुलिस द्वारा गाड़ी के अगले शीशे पर डंडे से वार करते हुए गाड़ी रुकवाई गई। चालक मलकीत उर्फ राणा उर्फ देवेंद्र वासी चक्कु लदाना व उसकी साइड सीट पर बैठे गुरदेव सिंह वासी डेरा उमेदपुर थाना सीवन के पास से डीएसपी एईसी की मौजूदगी में 12 कट्टों से 120 किलो चूरापोस्त व 60 किलो डोडा पोस्त समेत 180 किलो नशे का सामान बरामद हुआ। थाना सीवन में मामला दर्ज कर दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। न्यायाधीश सुदीप गोयल की अदालत ने दोनों आरोपियों को दस-दस वर्ष कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सुरत में दोषियों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।