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जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को कोर्ट में पेश होने के आदेश
Updated Fri, 30 Nov 2018 12:34 AM IST
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जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को कोर्ट में पेश होने के आदेश
कैथल। मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देने के एक मामले में जेएमआईसी कैथल एमएस ईंदू बाला की अदालत द्वारा गवाह राकेश उर्फ रिंकू निवासी करोड़ा को एक दिसंबर की सुबह 10 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। थाना प्रबंधक सिविल लाइन सब इंस्पेक्टर धर्मपाल ने बताया कि सत्यवान निवासी गढ़ी की शिकायत पर 18 जनवरी 2017 को दर्ज अभियोग अनुसार पैसों के लेन-देन को लेकर उसके साथियों से मारपीट व जान से मारने की धमकी मामले में दिए गए उपरोक्त समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर माननीय न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 अंतर्गत आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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कैथल। मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देने के एक मामले में जेएमआईसी कैथल एमएस ईंदू बाला की अदालत द्वारा गवाह राकेश उर्फ रिंकू निवासी करोड़ा को एक दिसंबर की सुबह 10 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। थाना प्रबंधक सिविल लाइन सब इंस्पेक्टर धर्मपाल ने बताया कि सत्यवान निवासी गढ़ी की शिकायत पर 18 जनवरी 2017 को दर्ज अभियोग अनुसार पैसों के लेन-देन को लेकर उसके साथियों से मारपीट व जान से मारने की धमकी मामले में दिए गए उपरोक्त समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर माननीय न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 अंतर्गत आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।