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Kaithal News: शिविर लगा ग्रामीणों को करेंगे जागरूक
Tue, 05 Mar 2024 01:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Tue, 05 Mar 2024 01:25 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। आगामी 30 मार्च तक हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण ट्रैवलर वैन के माध्यम विभिन्न गांवों में कानूनी जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करेगा। इसी कड़ी में सोमवार को खेड़ी शेरखां व कलासर गांव में शिविर लगा ग्रामीणों को कानून अधिकारों की जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दानिश गुप्ता ने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटारा, नशे से बचाव, घरेलु हिंस्सा, दहेज, एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी, महिलाओं, बच्चों, वृद्धजन, बुजुर्गों, आम नागरिकों, गरीब असहाय लोगों एवं मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को कानून में दिए गए उनके व्यक्तिगत हकों, कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि ये कानूनी जागरूकता वैन लोगों को कानून के प्रति जागरूकता के साथ-साथ भविष्य आपके हाथों में-मतदान का अधिकार, हक हमारा भी तो है, मजदूरों के प्रति अभियान, टोल फ्री नम्बर 15100 आदि विषयों पर भी जागरूक करेंगे। ये जागरूकता वैन पांच मार्च को गांव पाडला एवं सांघन, छह मार्च को रमाना रमानी एवं बाकल, सात मार्च को गांव भाना एवं करोड़ा, 11 मार्च को गांव आहूं एवं साकरा, 12 मार्च को गांव संगरोली एवं धेरड़ू, 13 मार्च को गांव ढुंडवा एवं कौलेखा में शिविर लगाए जाएंगे।
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4 मार्च को गांव बेगपुर एवं पोबाला, 16 मार्च को गांव चंदलाना एवं कौल, 18 मार्च को गांव दाबन खेड़ी एवं हंसुमाजरा, 19 मार्च को गांव माजरी व अंगोंध, 20 मार्च को गांव थेह बुटाना व मस्तगढ़, 21 मार्च को गांव कसोर एवं तारागढ़, 22 को दाबा एवं चाबा, 27 मार्च को बरटा एवं धनौरी, 28 को गांव कसान एवं तारागढ़, 29 को गांव हरसोला व देवबन व 30 मार्च को गांव सजूमा और दीवाल में शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करेंगे।
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कैथल। आगामी 30 मार्च तक हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण ट्रैवलर वैन के माध्यम विभिन्न गांवों में कानूनी जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करेगा। इसी कड़ी में सोमवार को खेड़ी शेरखां व कलासर गांव में शिविर लगा ग्रामीणों को कानून अधिकारों की जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दानिश गुप्ता ने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटारा, नशे से बचाव, घरेलु हिंस्सा, दहेज, एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी, महिलाओं, बच्चों, वृद्धजन, बुजुर्गों, आम नागरिकों, गरीब असहाय लोगों एवं मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को कानून में दिए गए उनके व्यक्तिगत हकों, कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि ये कानूनी जागरूकता वैन लोगों को कानून के प्रति जागरूकता के साथ-साथ भविष्य आपके हाथों में-मतदान का अधिकार, हक हमारा भी तो है, मजदूरों के प्रति अभियान, टोल फ्री नम्बर 15100 आदि विषयों पर भी जागरूक करेंगे। ये जागरूकता वैन पांच मार्च को गांव पाडला एवं सांघन, छह मार्च को रमाना रमानी एवं बाकल, सात मार्च को गांव भाना एवं करोड़ा, 11 मार्च को गांव आहूं एवं साकरा, 12 मार्च को गांव संगरोली एवं धेरड़ू, 13 मार्च को गांव ढुंडवा एवं कौलेखा में शिविर लगाए जाएंगे।
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4 मार्च को गांव बेगपुर एवं पोबाला, 16 मार्च को गांव चंदलाना एवं कौल, 18 मार्च को गांव दाबन खेड़ी एवं हंसुमाजरा, 19 मार्च को गांव माजरी व अंगोंध, 20 मार्च को गांव थेह बुटाना व मस्तगढ़, 21 मार्च को गांव कसोर एवं तारागढ़, 22 को दाबा एवं चाबा, 27 मार्च को बरटा एवं धनौरी, 28 को गांव कसान एवं तारागढ़, 29 को गांव हरसोला व देवबन व 30 मार्च को गांव सजूमा और दीवाल में शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करेंगे।