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Kaithal News: पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक

Mon, 02 Oct 2023 03:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Mon, 02 Oct 2023 03:12 AM IST
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Ban on sale and use of firecrackers
कैथल। जिलाधीश प्रशांत पंवार ने प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए जिला में पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल पर धारा 144 के तहत रोक लगाने के आदेश जारी किए है। जारी आदेशों में फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि ई- कॉमर्स कम्पनियां पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं।
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पंवार ने सीआरपीसी की धारा 144 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटाखों के उत्पादन, भंडारण तथा बिक्री सहित इस्तेमाल को लेकर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 और विस्फोटक पदार्थ नियम 2008 के तहत जारी किए हैं। जारी आदेश में नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी पुलिस सहित नगर परिषद को भी दी गई है।
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उपमंडल अधिकारी नागरिक, थाना प्रभारी, नगर परिषद के अधिकारीगण, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी व तहसीलदार अपने-अपने कार्यक्षेत्र में एक-दूसरे से तालमेल करके इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाएंगे। आदेशों को लागू करने वाले सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आदेशों के पालन की रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को नियमित रूप से भेजेंगे।
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आदेशों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी हिदायत दी गई है कि वे नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रखेंगे। यह आदेश जिला में पहली नवम्बर, 2023 से लागू होकर 31 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने लोगों से पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने की अपील की है।
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