{"_id":"6990bd0e9b0e1dcffa0fb65d","slug":"auto-drivers-get-two-more-days-to-get-uniforms-kaithal-news-c-18-1-knl1004-846094-2026-02-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kaithal News: ऑटो चालकों को वर्दी के लिए दो दिन और","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kaithal News: ऑटो चालकों को वर्दी के लिए दो दिन और
Sat, 14 Feb 2026 11:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sat, 14 Feb 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज, एजेंसी
कैथल। यातायात पुलिस ने ऑटो चालकों को वर्दी सिलवाने के लिए सोमवार तक का अतिरिक्त समय दे दिया है। शनिवार को चालकों ने पुलिस से अनुरोध किया था कि उन्हें सोमवार तक की मोहलत दी जाए। इसके बाद अब सोमवार से विशेष अभियान चलाकर बिना वर्दी वाले चालकों के चालान काटे जाएंगे।
यातायात पुलिस ने करीब एक सप्ताह पहले चालकों के लिए ड्रेस कोड लागू किया था। 13 फरवरी तक वर्दी सिलवाने की अंतिम तिथि तय की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कई चालक बिना वर्दी के सड़कों पर वाहन चला रहे हैं। अब चालकों को खाकी रंग की वर्दी
पहनना अनिवार्य होगा तथा अपना बैज भी लगाना होगा, ताकि यात्रियों को पहचान में सुविधा हो।
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी वाहन में तेज आवाज में लाउड म्यूजिक सिस्टम बजता मिला तो उसे तुरंत जब्त किया जाएगा। शहर में लगभग 4500 ऑटो और ई-रिक्शा के नंबर जारी किए जा चुके हैं।
विज्ञापन
इन नियमों का पालन जरूरी
n
ऑटो व ई-रिक्शा पर टेप लगाना जरूरी।
n
चालक व यात्री के बीच प्रथम पंक्ति में फिक्स रॉड होनी चाहिए।
n
यात्री केवल बाईं ओर से ही चढ़ेंगे और उतरेंगे।
n
चालक की सीट के पास टूल बॉक्स के ऊपर तथा सीट के पीछे कोई अतिरिक्त या फोल्डिंग सीट नहीं होनी चाहिए।
n
वाहन के पीछे बाईं ओर बड़े अक्षरों में चालक/संचालक का नाम, मोबाइल नंबर, परमिट व फिटनेस की वैधता लिखी हो।
n
वाहन के अंदर और बाहर स्पष्ट अक्षरों में इमरजेंसी नंबर 112, पुलिस हेल्पलाइन 100, एंबुलेंस 108 और महिला हेल्पलाइन 1091 लिखना अनिवार्य है।
सोमवार से चालान अभियान चलाया जाएगा। वर्दी नहीं पहनने वाले ऑटो चालकों के चालान किए जाएंगे। नियमों की अवहेलना करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही वाहन की फिटनेस भी अनिवार्य रूप से सही होनी चाहिए।
-सतपाल, यातायात थाना प्रभारी
विज्ञापन
कैथल। यातायात पुलिस ने ऑटो चालकों को वर्दी सिलवाने के लिए सोमवार तक का अतिरिक्त समय दे दिया है। शनिवार को चालकों ने पुलिस से अनुरोध किया था कि उन्हें सोमवार तक की मोहलत दी जाए। इसके बाद अब सोमवार से विशेष अभियान चलाकर बिना वर्दी वाले चालकों के चालान काटे जाएंगे।
यातायात पुलिस ने करीब एक सप्ताह पहले चालकों के लिए ड्रेस कोड लागू किया था। 13 फरवरी तक वर्दी सिलवाने की अंतिम तिथि तय की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कई चालक बिना वर्दी के सड़कों पर वाहन चला रहे हैं। अब चालकों को खाकी रंग की वर्दी
विज्ञापन
पहनना अनिवार्य होगा तथा अपना बैज भी लगाना होगा, ताकि यात्रियों को पहचान में सुविधा हो।
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी वाहन में तेज आवाज में लाउड म्यूजिक सिस्टम बजता मिला तो उसे तुरंत जब्त किया जाएगा। शहर में लगभग 4500 ऑटो और ई-रिक्शा के नंबर जारी किए जा चुके हैं।
विज्ञापन
इन नियमों का पालन जरूरी
n
ऑटो व ई-रिक्शा पर टेप लगाना जरूरी।
n
चालक व यात्री के बीच प्रथम पंक्ति में फिक्स रॉड होनी चाहिए।
n
यात्री केवल बाईं ओर से ही चढ़ेंगे और उतरेंगे।
n
चालक की सीट के पास टूल बॉक्स के ऊपर तथा सीट के पीछे कोई अतिरिक्त या फोल्डिंग सीट नहीं होनी चाहिए।
n
वाहन के पीछे बाईं ओर बड़े अक्षरों में चालक/संचालक का नाम, मोबाइल नंबर, परमिट व फिटनेस की वैधता लिखी हो।
n
वाहन के अंदर और बाहर स्पष्ट अक्षरों में इमरजेंसी नंबर 112, पुलिस हेल्पलाइन 100, एंबुलेंस 108 और महिला हेल्पलाइन 1091 लिखना अनिवार्य है।
सोमवार से चालान अभियान चलाया जाएगा। वर्दी नहीं पहनने वाले ऑटो चालकों के चालान किए जाएंगे। नियमों की अवहेलना करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही वाहन की फिटनेस भी अनिवार्य रूप से सही होनी चाहिए।
-सतपाल, यातायात थाना प्रभारी