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महिला पार्षद के पति पर हमला : उपाध्यक्ष पूजा रानी, पति राजीव शर्मा सहित सात पर केस दर्ज
Wed, 11 Jun 2025 12:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Wed, 11 Jun 2025 12:49 AM IST
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गुहला-चीका। नगर पालिका चीका की उपाध्यक्ष पूजा रानी, उनके पति राजीव शर्मा और सफाई ठेकेदार के सहयोगी मनोज कुमार सहित सात अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई एक महिला पार्षद के पति विजय कुमार पर जानलेवा हमले के आरोप में की गई है।
विजय कुमार ने थाना चीका में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि 7 जून को जब वह अपने घर के पास गाय को रोटी खिला रहे थे, तभी मनोज कुमार व अन्य ने उन पर कसी, डंडों और मुक्कों से हमला कर घायल कर दिया। साथ ही, उनके गले से सोने की चेन भी छीन ली गई। आरोप है कि हमलावरों ने धमकी दी कि यदि उनकी पत्नी शालू गोयल ने उपाध्यक्ष पूजा रानी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से नाम वापस नहीं लिया, तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा।
विजय कुमार की पत्नी शालू गोयल वार्ड नंबर सात से पार्षद हैं और उन्होंने हाल ही में उपाध्यक्ष के खिलाफ एक दर्जन पार्षदों के साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव डीसी को सौंपा था। शिकायत के अनुसार, इसी रंजिश के चलते उन पर हमला करवाया गया।
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वहीं, दूसरी ओर मनोज कुमार ने भी विजय कुमार के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहने और मारपीट करने की शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस जांच में यह आरोप झूठा पाया गया। थाना प्रभारी बलबीर सिंह के अनुसार, मनोज कुमार की ओर से दी गई एससी-एसटी एक्ट की शिकायत को जांच के बाद रद्द कर दिया गया है।
पुलिस ने पूजा रानी, राजीव शर्मा, मनोज कुमार व अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएं 115 (हत्या का प्रयास), 118(1) (षड्यंत्र), 126 (सरकारी कार्य में बाधा), 190 व 191(3) (झूठी सूचना व बयान) और 351(2) (गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया है। संवाद
विजय कुमार ने थाना चीका में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि 7 जून को जब वह अपने घर के पास गाय को रोटी खिला रहे थे, तभी मनोज कुमार व अन्य ने उन पर कसी, डंडों और मुक्कों से हमला कर घायल कर दिया। साथ ही, उनके गले से सोने की चेन भी छीन ली गई। आरोप है कि हमलावरों ने धमकी दी कि यदि उनकी पत्नी शालू गोयल ने उपाध्यक्ष पूजा रानी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से नाम वापस नहीं लिया, तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा।
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विजय कुमार की पत्नी शालू गोयल वार्ड नंबर सात से पार्षद हैं और उन्होंने हाल ही में उपाध्यक्ष के खिलाफ एक दर्जन पार्षदों के साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव डीसी को सौंपा था। शिकायत के अनुसार, इसी रंजिश के चलते उन पर हमला करवाया गया।
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वहीं, दूसरी ओर मनोज कुमार ने भी विजय कुमार के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहने और मारपीट करने की शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस जांच में यह आरोप झूठा पाया गया। थाना प्रभारी बलबीर सिंह के अनुसार, मनोज कुमार की ओर से दी गई एससी-एसटी एक्ट की शिकायत को जांच के बाद रद्द कर दिया गया है।
पुलिस ने पूजा रानी, राजीव शर्मा, मनोज कुमार व अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएं 115 (हत्या का प्रयास), 118(1) (षड्यंत्र), 126 (सरकारी कार्य में बाधा), 190 व 191(3) (झूठी सूचना व बयान) और 351(2) (गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया है। संवाद