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Kaithal News: आरोपी ठेकेदार की जमानत हुई खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Feb 2024 03:50 AM IST
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Accused contractor's bail rejected
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। एकीकृत सहकारी समिति विकास परियोजना के घोटाले के आरोपी अतिरिक्त रजिस्टार जितेंद्र कौशिक व कृष्ण कुमार को सामान उपलब्ध करवाने वाले ठेकेदार स्टायलिन जीत सिंह की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। जबकि आरोपी संजय हुड्डा व विजय कुमार के मामले में लगाई गई जमानत याचिका पर 16 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।

ठेकेदार स्टायलिन जीत सिंह के पास ही सभी आठ जिलों को आईसीडीपी की ग्रांट के तहत सामान मुहैया करवाने का ठेका मिला हुआ था। एसीबी की टीमें पैक्स और द केंद्रीय बैंक की शाखाओं के रिकॉर्ड के साथ आइसीडीपी की ग्रांट जांच कर रही है। इसके तहत एसीबी ने ऑडिट करने की अनुमति भी मांगी है। इस जांच के तहत एसीबी की टीमों ने योजना के तहत आई साढ़े 10 करोड़ रुपये की ग्रांट की जांच के तहत रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।
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एसीबी ने स्टायलिन जीत सिंह को आरोपी बनाया है। अभी वह गिरफ्त से बाहर है। उसने गिरफ्तारी से पहले ही चारों मामलों में अग्रिम जमानत की याचिका डाली थी। इसमें दो में जमानत याचिका खारिज कर ली गई है। बचे हुए दो मामलों में 16 फरवरी को सुनवाई होगी।
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- सूबे सिंह, इंस्पेक्टर, एंटी करप्शन ब्यूरो, कैथल।
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