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Kaithal News: बेटियों के विवाह पर मिलते हैं 71 हजार

Tue, 03 Jun 2025 01:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Tue, 03 Jun 2025 01:15 AM IST
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71 thousand rupees are received on marriage of daughters
संवाद न्यूज एजेंसी
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गुहला-चीका। सरकार की ओर से चल रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों को बड़ी राहत दी है। यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करके सरकार ने विवाह के समय परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने का प्रयास किया है। यह जानकारी एसडीएम कैप्टन प्रमेश सिंह ने दी है।

एसडीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को सहायता देना है जो अपनी बेटियों की शादी के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने में सक्षम नहीं होते। उन्होंने कहा कि यह योजना ऐसे परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है, जहां शादी के खर्च को उठाना मुश्किल होता है। एसडीएम ने बताया कि इस योजना के तहत विभिन्न वर्गों के लिए अनुदान राशि निर्धारित की गई है।
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उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के लाभार्थियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 71 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के लाभार्थियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 41 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसके साथ ही, विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाएं और उनके बच्चों के लिए भी 51 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
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योजना के तहत महिला खिलाड़ियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) के विवाह पर भी 41 हजार रुपये की मदद दी जाती है। यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपये की अनुदान राशि मिलती है, जबकि अगर केवल एक वर या वधू दिव्यांग है, तो 41 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। एसडीएम ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को अपनी बेटी के विवाह के छह माह के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
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